Vijay Shah: मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह पर FIR, कर्नल कुरैशी पर विवादित बयान के बाद हाई कोर्ट हुआ था नाराज

Vijay Shah controversial comment case
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह पर रात 11 बजे FIR हुई है । कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा आपत्तिजनक बयान देने पर हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था और डीजीपी को आज (14 मई) की तारीख में ही FIR करने का आदेश दिया था।
जानकारी के अनुसार, इंदौर के मानपुर थाने में मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यह एफआईआर मध्यप्रदेश हाई कोर्ट द्वारा विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश के बाद हुई। इससे पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि टिप्पणियां 'अपमानजनक' और 'खतरनाक' हैं।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने विजय शाह के बयान का स्वत: संज्ञान लिया। उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को 14 मई, 2025 को शाम 6 बजे तक भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152, 196 (1) (बी) और 197 (1) (सी) के तहत मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
उच्च न्यायालय ने पहले निर्देश दिया था कि यदि समय सीमा तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो डीजीपी को 15 मई, 2025 को निर्धारित अगली सुनवाई के दौरान अवमानना कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है। अदालत द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मंत्री विजय शाह की टिप्पणी को भड़काऊ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए संभावित रूप से खतरा माना गया।
एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा, "धारा 152 में आजीवन कारावास तक की सजा है। धारा 196 एवं 197 में 3 से 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है। FIR रजिस्टर होने पर गिरिफ्तारी ही एक रास्ता। मंत्री जी की भद्दी टिप्पणी से राष्ट्र आहत और अपमानित।"
राज्य सरकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है और उनका इस्तीफा ले सकती है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने संज्ञान भी लिया है। मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज होने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर बताया कि, विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्यवाही करने के बारे बताया है।
