पति-पत्नी के हत्यारों को दोहरी उम्रकैद, बेटी के सामने चाकू मारकर की थी हत्या

पति-पत्नी के हत्यारों को दोहरी उम्रकैद, बेटी के सामने चाकू मारकर की थी हत्या
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भोपाल में 2022 की डबल मर्डर केस का फैसला

राजधानी भोपाल में 18 जुलाई 2022 को हुई डबल मर्डर वारदात में अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश जयंत शर्मा की कोर्ट ने मुख्य आरोपी सुनील मालवीय और उसके साथी देवेंद्र मालवीय को दोहरी आजीवन कारावास (Double Life Imprisonment) की सजा सुनाई।

पहले पति ने बेटी के सामने की थी निर्मम हत्या

आरोपी सुनील मृतका रचना उर्फ अरुणा (22) का पहला पति था। घटना के दिन उसने अपनी 6 वर्षीय बेटी के सामने ही रचना और उसके दूसरे पति राजेंद्र सिंह की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी।जानकारी के अनुसार, सुनील रचना पर दोबारा साथ रहने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब उसने मना किया तो उसने यह निर्मम वारदात को अंजाम दिया।

दो महीने पहले की थी दूसरी शादी

मृतक राजेंद्र सिंह के भाई रवि सिंह ने बताया कि राजेंद्र मंडीदीप में प्राइवेट जॉब करता था। करीब दो महीने पहले उसने विदिशा की रहने वाली रचना से कोर्ट मैरिज की थी। दोनों हाल ही में भोपाल के अशोका गार्डन स्थित सेमरा इलाके में किराए के मकान में रहने आए थे।

पहले पति सुनील से भी थी रचना की शादी

शमशाबाद (विदिशा) निवासी सुनील मालवीय ने छह साल पहले रचना से नोटराइज मैरिज की थी। उस समय रचना गर्भवती थी। उनकी एक 6 साल की दिव्यांग बेटी और एक बेटा है।तीन महीने पहले रचना की मुलाकात मंडीदीप के राजेंद्र सिंह मालवीय से हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। रचना अपनी बेटी को साथ लेकर भोपाल आ गई थी।

कोहेफिजा में ‘फेक नाम’ से दोस्ती कर रेप का मामला भी दर्ज

उधर, भोपाल के कोहेफिजा इलाके से एक और मामला सामने आया है। बिलाल नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताकर ‘दिनेश’ नाम से एक महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया।जब पीड़िता को आरोपी की असलियत का पता चला, तो उसने संबंध खत्म करना चाहा। इसके बाद आरोपी ने महिला को बदनाम करने की धमकी दी और उस पर बुर्का पहनने व गैर मर्द से पर्दा करने का दबाव बनाया।परेशान होकर महिला ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी बिलाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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