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31 दिसंबर 2025 तक निराकृत करें फारेस्ट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे

31 दिसंबर 2025 तक निराकृत करें फारेस्ट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे


31 दिसंबर 2025 तक निराकृत करें फारेस्ट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे

मध्यप्रदेश। CM डॉ. मोहन यादव, रविवार को वनाधिकार एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स तथा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि, '31 दिसंबर 2025 तक फारेस्ट एक्ट के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे को निराकृत करें।

इस बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि, 'आज वनाधिकार एवं पेसा अधिनियम के अंतर्गत गठित टास्क फोर्स तथा कार्य समिति की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।' इस बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश :

- वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावों को 31 दिसंबर 2025 तक हर हाल में निराकृत किया जाए।

- पेसा मोबिलाइजर्स की भूमिका फील्ड में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देनी चाहिए। अब इनके नियुक्ति और सेवा समाप्ति का अधिकार ग्राम सभाओं को सौंपा जाएगा, जिससे स्थानीय सहभागिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

- वन भूमि पर किसी भी प्रकार का नया अतिक्रमण सख्ती से रोका जाए और इस दिशा में सतत निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

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