Defamation Case: विकास दिव्यकीर्ति को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि की कार्यवाही पर रोक

विकास दिव्यकीर्ति को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मानहानि की कार्यवाही पर रोक
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Vikas Divyakirti Defamation Proceedings Stayed : राजस्थान। दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी को लेकर विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ अजमेर न्यायालय में लंबित मानहानि की शिकायत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति समीर जैन की पीठ ने यह आदेश डॉ. दिव्यकीर्ति की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें उन्होंने अजमेर न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ न्यायपालिका को बदनाम करने के आरोप में दायर एक शिकायत पर आंशिक संज्ञान लेने के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ शिकायत बीएनएस की धारा 353(2) (सार्वजनिक शरारत), 356(2),(3) (मानहानि) 2023 और आईटी अधिनियम की धारा 66ए(बी) के तहत दर्ज की गई थी। इस मामले को आपराधिक रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने दिव्यकृति को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में अजमेर न्यायालय ने कहा था कि उनके खिलाफ "प्रथम दृष्टया" पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जो दर्शाते हैं कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से "न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा" का इस्तेमाल किया।

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