सड़क जाम करने पर दो विधायकों को सजा: 11 साल पुराने मामले पर आज फैसला, हाथोंहाथ मिल गई जमानत

Two MLAs Sentenced for Blocking Roads: राजस्थान। जयपुर की जिला अदालत ने सड़क जाम करने के मामले में कांग्रेस के दो विधायकों को आर्थिक दंड के साथ एक -एक साल की सजा सुनाई है। यह 11साल पुराना मामला है जिस पर बुधवार को जिला अदालत ने दो विधायकों सहित कुल नौ लोगों को सजा सुनाई है। सजा मिलने के बाद सभी आरोपियों को कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गई।
जयपुर महानगर प्रथम की एसीजेएम-19 (ACJM-19)अदालत ने झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अभिषेक चौधरी और अन्य सात लोगों को भी सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए अन्य अभियुक्तों में अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानुप्रताप सिंह और विद्याधर मील शामिल हैं।
अदालत ने इन सभी को अगस्त 2014 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार के बाहर जेएलएन मार्ग को अवरुद्ध करने और विधि विरुद्ध जमावड़ा करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी ठहराया है। मामला उस समय का है जब सभी अभियुक्त छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे।
हाथोंहाथ मिली जमानत
अदालत ने सभी आरोपियों को अपील का अवसर देते हुए अभियुक्तों को हाथोंहाथ जमानत भी दे दी है। सभी को अब उच्च अदालत में सजा के खिलाफ अपील का अधिकार है। बताया जा रहा है कि, दो साल की नहीं है इसलिए विधायकों की सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
