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Shiv Shakti Hospital License Cancelled

Shiv Shakti Hospital: इलाज में लापरवाही, CMO ने रद्द किया अस्पताल का लाइसेंस

मुख्य चिकित्साधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित करने के साथ ही अस्पताल सील कर दिया।


shiv shakti hospital इलाज में लापरवाही cmo ने रद्द किया अस्पताल का लाइसेंस 

Shiv Shakti Hospital: इलाज में लापरवाही, CMO ने रद्द किया अस्पताल का लाइसेंस  |

अमेठी: औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर अन्तर्गत कमरौली स्थित शिव शक्ति हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बीते दिनों उपचार के दौरान अधिवक्ता तरुण कुमार ओझा (37) की मौत हो गई थी। मामले की शिकायत पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने अस्पताल का लाइसेंस 90 दिनों के लिए निलंबित करने के साथ ही अस्पताल सील कर दिया। विभागीय सूत्रों की मानें तो जांच समिति रिपोर्ट में उपचार संबंधी गंभीर लापरवाही की पुष्टि होने पर उक्त कार्रवाई की गई।

इलाज के दौरान हुई थी मौत

बता दें कि अशरफपुर चिलौली गांव निवासी तरुण कुमार ओझा को बीते 21 जुलाई को प्लेटलेट्स कम होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर मुख्य चिकित्साधिकारी से शिकायत की थी। पुलिस ने मामले में डॉक्टर और उसके सहायक के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की थी। 

जांच में मिली लापरवाही, लाइसेंस रद्द

मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह के निर्देश पर गठित तीन सदस्य जांच समिति ने उपचार संबंधी अभिलेखों को व अन्य तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट सौंपी थी। जांच में उपचार प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलने पर सीएमओ ने अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर अस्पताल संचालन पर रोक लगाई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अंशुमान सिंह ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर 90 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। समय पूरा होने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।