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Chhattisgarh 15 August Dry Day liquor Ban

Liquor Shop Close: छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर! 15 अगस्त को बंद रहेगी दुकानें

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ में ड्राई डे रहेगा। शराब दुकानें, बार और भंडारण गृह बंद रहेंगे। अवैध बिक्री,स्टोरेज और परिवहन पर आबकारी विभाग की सख्त निगरानी रहेगी।


liquor shop close छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों के लिए बुरी खबर 15 अगस्त को बंद रहेगी दुकानें

Chhattisgarh News |

रायपुर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी। राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के शुष्क दिवस(DRY DAY) घोषित किया है। इसके तहत प्रदेशभर में शराब से जुड़े अधिकृत प्रतिष्ठानों के संचालन और बिक्री पर रोक लागू रहेगी। इस आदेश के अनुसार, 15 अगस्त को देशी और विदेशी मदिरा दुकानों के साथ-साथ कंपोजिट मदिरा दुकानें भी बंद रहेंगी।

इसके अलावा मंदिरा भंडारण, भंडारागार, एफएळ-3 (ग) पर्यटन बार और उनसे जुड़े अहाते भी संचालित नहीं किए जा सकेंगे। यानी शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री नहीं होगी।

सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश

ड्राई डे के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गे हैं। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निर्धारित अवधि में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहे। विभाग ने केवल लाइसेंसी शराब दुकानों को बंद रखने तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है। शुष्क दिवस के दौरान अवैध शराब की बिक्री, उसका भंडारण और परिवहन रोकने के लिए भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

अवैध शराब के कारोबार पर सख्ती

शराब की अधिकृत दुकानें बंद रहने के दौरान अवैध कारोबारी इसका फायदा उठाकर शराब की बिक्री शुरू न कर दें। इसे लेकर आबकारी विभाग सतर्क है। विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार जांच और निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से शराब बेचने, रखने या उसका परिवहन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिलों में तैनात आबकारी अधिकारियों से अपने क्षेत्र में लगातार सतर्क रहने और जरूरत के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।

इन प्रतिष्ठानों पर रहेगी पाबंदी

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े प्रतिष्ठानों में देशी मदिरा दुकानें, विदेशी मदिरा दुकानें, कंपोजिट मदिरा दुकानें, मदिरा भंडारण भंडारागार, एफएल-3 (ग) पर्यटन बाजार और संबंधित अहाते पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। इस दौरान किसी भी अधिकृत प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी। साथ ही अवैध बिक्री, भंडारण और परिवहन पर आबकारी विभाग की निगरानी जारी रहेगी।

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