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लॉकडाउन में कहां क्या खुला, क्या है बंद, जानिए

लॉकडाउन में कहां क्या खुला, क्या है बंद, जानिए
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नई दिल्ली। अगर आप आज से फोन, फ्रिज, टीवी जैसी चीजें ऑनलाइन खरीदने की सोच रहे थे, तो प्लान बदल दीजिए। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कुछ रियायत देने का अपना प्लान बदल लिया है। इसके साथ ही दिल्ली, लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में भी कोई नई छूट नहीं मिलेगी। यूपी-हरियाणा में सोमवार से कई सरकारी ऑफिस खुलेंगे लेकिन वहां भी पब्लिक डीलिंग बंद रहेगी। नोएडा, गाजियाबाद में दफ्तर बंद रहेंगे।

केंद्र ने भले ही कोरोना से कम प्रभावित इलाकों में सोमवार से कुछ छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में आम लोगों को पाबंदी से कोई छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। हम 27 अप्रैल को समीक्षा करेंगे और तब पाबंदियों पर आगे फैसला होगा।

फिलहाल लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह लागू रहेंगी। न तो सरकारी दफ्तर खुलेंगे और न ही उद्योग शुरू होंगे। हालांकि, सचिवालय में सीमित स्टॉफ के साथ 20 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। बाहरी लोगों की एंट्री बैन रहेगी। फिलहाल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है।

कई हफ्तों के बाद सोमवार से मुंबई में कुछ चुनिंदा गतिविधियों को सशर्त शुरू करने की अनुमति मिलेगी। यह छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं मिलेगी। शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त बिल्डिंग के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकेगा। सार्वजनिक परियोजना, सड़क और पुल की मरम्मत का काम, ड्रैनेज और सीवरेज का काम, पानी आपूर्ति से संबंधित कार्य व अन्य आधारभूत कार्यों को करने की मंजूरी दी गई है। बारिश से पहले मुंबई में बड़े पैमाने पर नाला सफाई और रास्तों की मरम्मत का काम किया जाता है।

निर्माण कार्य के अलावा, मिठाई की दुकानें, कूरियर सेवा और होटलों को केवल होम डिलिवरी के लिए खोले जाने पर विचार चल रहा है। एक वॉर्ड ऑफिसर ने कहा कि कोई भी होटल में बैठकर खाना नहीं खा सकेगा, केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी। इमरजेंसी काम के लिए गाड़ी ले सकेंगे, लेकिन चार पहिया वाहन में केवल दो लोगों के ही जाने की छूट राज्य सरकार ने दी है। एक डेप्युटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि आईटी कंपनियों को भी 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति देने की योजना बन रही है।

जिले में कोरोना संक्रमण के बिगड़े हालात को देखते हुए उद्योगों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक वस्तुओं के लिए जो उद्योग चल रहे हैं, उनका भी रिव्यू किया जाएगा। वाहनों के सर्विस सेंटर, सैलून, शोरूम, एक्सपोर्ट कंपनियां आदि बंद रहेंगी। लॉकडाउन को अब और सख्ती से बढ़ाया जाएगा। डीएम सुहास एलवाई, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, तीनों अथॉरिटी के सीईओ ने मिलकर यह फैसला लिया है। पिछले दिनों यूपी सरकार ने कुछ उद्योगों को चलाने की बात कही थी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड है और उन्हें राशन नहीं मिला है तो उनके लिए होम डिलिवरी कराएंगे। लॉकडाउन के दौरान अखबार पर रोक नहीं होगी। डिलिवरी करने आए लोगों की रैंडम जांच भी होगी।

साथ ही जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव एक केस पाया गया है, उन इलाकों के एक किमी तक का एरिया कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया है, जिनमें एक से अधिक कोरोना पॉजेटिव केस पाए गए हैं उन इलाकों का तीन किमी तक का दायरा कंटेनमेंट जोन में शामिल रहेगा। इसके अतिरिक्त दो किमी का दायरा बफर जोन में शामिल किया गया है। हॉटस्पॉट एरिया में अगर 28 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आएगा तो उसे ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मेडिकल टीम और सैनिटाइजेशन में लगी टीम जा सकेगी।

जिले में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को 13 नए केस सामने आए। इसी को देखते हुए शासन लॉकडाउन में किसी प्रकार की छूट देने के मूड में नहीं है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिले में किसी भी उद्योग को लॉकडाउन समाप्त होने तक चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन उद्योगों को पूर्व में चलाने की अनुमति दी गई थी, केवल वही चलेंगे।

फरीदाबाद में आज से कुछ चुनिंदा कंस्ट्रक्शन का काम होगा। इसमें कुछ हाइवेज का काम शामिल है। वहीं गुड़गांव में सरकार के आदेश पर जिले में सोमवार से रजिस्ट्री हो सकेंगी। फिलहाल तहसीलों में पूर्व के मुकाबले अब रोजाना 50 प्रतिशत रजिस्ट्री होंगी। सोमवार में गुड़गांव, बादशाहपुर, बजीराबाद, सोहना आदि तहसीलों में रजिस्ट्री कार्य शुरू होना बताया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली-गड़गांव एक्सप्रेस-वे पर स्थिति खेड़कीदौला टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से शुरू टोल बढ़ोतरी को सोमवार से लागू किया गया। ट्रक व बस चालकों को यहां 5 रुपये अधिक देने होंगे।

राज्य सरकार के आदेश पर अब सोमवार से गुड़गांव के सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। ग्रुप सी व डी के 33 फीसदी कर्मचारी काम पर आएंगे, जबकि ग्रुप ए व बी के सभी कर्मचारी काम करेंगे। फिलहाल ऑफिसों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। पहले पेंडिग काम निपटाए जाने की तैयारी की जा रही है।

Updated : 20 April 2020 6:07 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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