पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
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कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की चेकिंग से टीएमसी सांसद की पत्नी को छुड़ाने का मामला

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों की चेकिंग से टीएमसी सांसद की पत्नी और एक महिला को पुलिस की तरफ से छुड़ा ले जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।

इस मामले पर सुनवाई के दौरान जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कस्टम विभाग की याचिका पर अपना विरोध रिकॉर्ड में दर्ज करने का आग्रह किया तो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। हम इस पर स्वत: संज्ञान ले सकते थे और राज्य सरकार का जवाब मांग सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर हुई जिन बातों की ओर हमारा ध्यान खींचा है, वो काफी गंभीर हैं। राज्य सरकार को जवाब देने की जरूरत है। इस पर जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट के इस रुख की पूरी मीडिया रिपोर्ट करेगी तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन क्या रिपोर्ट करता है।

पिछले 29 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारियों की चेकिंग से टीएमसी सांसद की पत्नी और एक महिला को पुलिस की तरफ से छुड़ा ले जाने की घटना की जानकारी दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उन्हें मसले पर आवेदन दाखिल करने की इजाजत दी। उसके बाद कस्टम विभाग ने इस पर याचिका दायर की है।

टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को पिछले 15-16 मार्च की रात में कोलकाता एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़ा गया था। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने इन आरोपों का खंडन किया था।

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