आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सरकुलर, अदालत परिसर में बचा हुआ खाना फेंकने पर रोक

आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया सरकुलर, अदालत परिसर में बचा हुआ खाना फेंकने पर रोक
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Supreme Court Issues Circular on Stray Dog Problem : नई दिल्ली। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के लिए सरकुलर जारी किया है। इस सरकुलर में कहा गया है कि, बचा हुआ खाना ना छोड़े इसे पूरी तरह निपटाएं और कूडेदान में डालें। सरकुलर में SC गलियारों और परिसर की लिफ्ट में आवारा कुत्तों के घूमने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी बताई गई है।

इधर दिल्ली-एनसीआर के इलाकों से सभी आवारा कुत्तों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहस छिड़ गई है। सोमवार को, शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार और गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद के नगर निकायों को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को तुरंत हटाने और उन्हें शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि इन कुत्तों को सड़कों पर वापस नहीं लाया जाना चाहिए।

जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएट्स (आरडब्ल्यूए) ने इस आदेश का स्वागत किया, वहीं पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि नगर निकायों के पास इस कार्य को करने के लिए जमीन और धन की कमी है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे मानव-कुत्ते संघर्ष और भी बदतर हो सकता है।

कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जो आदेश दिया, उसके खिलाफ कुछ कुत्ता प्रेमी विरोध करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। खूब हंगामा हुआ था। एक वकील ने कुछ बोल दिया तो मारपीट की नौबत तक आ गई थी। उसके बाद इंडिया गेट पर भी प्रोटेस्ट हुआ।

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