Home > राज्य > अन्य > नई दिल्ली > नारद स्टिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, दी राहत

नारद स्टिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश, दी राहत

नारद स्टिंग केस : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश,  दी राहत
X

नईदिल्ली/वेबडेस्क । सुप्रीम कोर्ट ने नारद स्टिंग केस में पश्चिम बंगाल सरकार और राज्य के मंत्री मोलॉय घटक को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जून के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे 28 जून तक कलकत्ता हाई कोर्ट में आवेदन दायर करें। जस्टिस विनीत सरन की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिका की अग्रिम प्रति 27 जून तक सीबीआई को उपलब्ध कराएं।

कोर्ट ने कहा कि सीबीआई अगर चाहे तो उस याचिका का 29 जून तक जवाब दाखिल करे। सीबीआई अगर जवाब दाखिल करती है तो उसकी प्रति 28 जून तक याचिकाकर्ताओं को दें। कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को 29 जून को नए सिरे से फैसला करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नारद स्टिंग केस में तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हुई अराजकता के मामले में सीबीआई ने हाई कोर्ट में उन पर आरोप लगाए हैं लेकिन हाई कोर्ट उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दे रहा है।

हाई कोर्ट को आवेदन दें -

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि हाई कोर्ट में बहस पूरी होने के बाद दोनों ने हलफनामा दिया जबकि उन्हें काफी पहले नोटिस जारी हो चुका था। तब कोर्ट ने कहा कि आपने इतनी देर से हलफनामा दिया। हाई कोर्ट के आवेदन भी नहीं दिया कि इसकी वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हम चाहते हैं कि आप हाई कोर्ट को आवेदन दें कि हलफनामा देने में देर की वजह क्या रही। हाई कोर्ट तय करेगा कि क्या करना है।

Updated : 12 Oct 2021 10:27 AM GMT
Tags:    
author-thhumb

Prashant Parihar

पत्रकार प्रशांत सिंह राष्ट्रीय - राज्य की खबरों की छोटी-बड़ी हलचलों पर लगातार निगाह रखने का प्रभार संभालने के साथ ही ट्रेंडिंग विषयों को भी बखूभी कवर करते हैं। राजनीतिक हलचलों पर पैनी निगाह रखने वाले प्रशांत विभिन्न विषयों पर रिपोर्टें भी तैयार करते हैं। वैसे तो बॉलीवुड से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष रुचि है लेकिन राजनीतिक और अपराध से जुड़ी खबरों को कवर करना उन्हें पसंद है।  


Next Story
Top