Supreme Court: मानहानि केस में केजरीवाल-आतिशी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाई

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को दिल्ली के दोनों पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। दोनों नेताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि मामले में समन रद्द करने की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था। इस केस की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल ने की।
बेंच ने सुनवाई टालते हुए एक दिलचस्प टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, "किसी और जगह हिसाब-किताब चुकता कर लो। एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर पहली चीज जो आपको सीखनी चाहिए, वो है मोटी चमड़ी रखना।" कोर्ट के इस हल्के-फुल्के अंदाज ने माहौल को कुछ हल्का कर दिया।
दरअसल, यह मामला साल 2018 से जुड़ा है, जब दिल्ली में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। राजीव बब्बर ने इसे अपनी पार्टी की बदनामी बताते हुए केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज करवाई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता बब्बर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही, निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी फिलहाल रोक लगा दी थी। अब इस केस की अगली सुनवाई 30 सितंबर, 2024 को होगी।
केजरीवाल और आतिशी ने क्या कहा
केजरीवाल और आतिशी का कहना है कि उनके बयान राजनीति से प्रेरित थे और उनका मकसद किसी को निजी रूप से निशाना बनाना नहीं था। उन्होंने दलील दी कि राजीव बब्बर खुद इस मामले में पीड़ित पक्ष नहीं हैं। इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के दो अन्य नेता - सुशील कुमार गुप्ता और मनोज कुमार - भी इस मानहानि केस में नामजद हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले अपने फैसले में कहा था कि नेताओं की टिप्पणियां अपमानजनक थीं और इनका उद्देश्य बीजेपी की छवि को नुकसान पहुंचाना था। हाईकोर्ट ने उनकी समन रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दोनों नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।