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कार-बाइक चलाने से पहले साथ रख ले ये...कागज, इसके बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल

दिल्ली सरकार का वाहन प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम

कार-बाइक चलाने से पहले साथ रख ले ये...कागज, इसके बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल
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नईदिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर यदि आप कार और बाइक लेकर सैर पर या काम से जा रहे है तो अब प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) साथ रख ले। क्योंकि यदि रास्ते में यदि पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया तो पंप वाला इसे देखे बिना आपको तेल नहीं देगा। दरअसल, दिल्ली सरकार ने वाहन प्रदूषण कम करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोल पंपों पर 25 अक्टूबर से प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) अनिवार्य होंगे। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि सभी पेट्रोल पंपों पर ईंधन (पेट्रोल-डीजल) लेने के लिए पीयूसी 25 अक्टूबर से अनिवार्य करने की तैयारी है। इसके लिए पर्यावरण विभाग को नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दे दिए हैं।

विंटर एक्शन प्लान को लागू करने के लिए ग्रीन वॉर रूम को 3 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली में 06 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। पराली गलाने को लेकर 10 अक्टूबर से पूसा बायो-डीकंपोजर का छिड़काव शुरू करेगी। दिल्ली सरकार ग्रेप को सख्ती से लागू करेगी। एनसीआर से जुड़े राज्यों के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान बनना चाहिए। राय ने कहा कि सर्दियों में होने वाली प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 15 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान की कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है। उसी के आधार पर सभी सम्बंधित विभागों द्वारा सर्दियों में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है।

ग्रीन दिल्ली ऐप

विंटर एक्शन प्लान में ग्रीन वॉर रूम की मुख्य भूमिका होगी जहां से ग्रीन दिल्ली ऐप पर आयी प्रदूषण से सम्बंधित शिकायतों को विभागों को भेजा जाता है। साथ ही वहां से सभी सबंधित विभाग से कोर्डिनेशन किया जाता है। इसको तीन अक्टूबर को बेहतर रूप में लॉन्च किया जाएगा, जहां एक्सपर्ट की ड्यूटी लगायी जाएगी। उन्होंने ने बताया कि 06 अक्टूबर से एंटी डस्ट कैंपेन शुरू किया जाएगा। सभी निर्माण एजेंसी को निर्देश जारी कर दिया गया है की वो डस्ट नॉर्म्स का पालन करें, अन्यथा उनपर सख्त कार्रवाई की जायेगी। 10 अक्टूबर से पराली गलाने को लेकर पूसा बायो-डीकंपोजर का छिड़काव की शुरुआत की जाएगी।। इस साल भी, हम दिल्ली में पांच हजार एकड़ से अधिक बासमती और गैर-बासमती कृषि भूमि पर मुफ्त में पूसा बायो-डीकंपोजर का छिड़काव करेंगे।

सार्वजनिक होर्डिंग लगाए जाने के निर्देश

राय ने कहा कि परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि दिल्ली और केंद्र सरकार के सरकारी विभागों /शहरी निकाय / सरकारी एजेंसी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों में अनिवार्य पीयूसीसी सुनिश्चित करने के विभागों को नोटिस जारी किया जाए। सभी पेट्रोल पंपों पर 25 अक्टूबर, 2022 से वाहन में ईंधन (पेट्रोल-डीजल) भरवाने के लिए प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र (पीयूसी) अनिवार्य होगा। इस सन्दर्भ में दिल्ली के सभी पेट्रोल पंपों पर इसकी सूचना देने वाले सार्वजनिक होर्डिंग लगाए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि वो दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के साथ एक अलग बैठक बुलाकर उनको इस सन्दर्भ में जानकारी दें।

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि इस बार कमीशन फार एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से ग्रेप में कुछ परिवर्तन किए गए है। 2018 से इमरजेंसी रिस्पासं सिस्टम के रूप में लागू किया जा रहा था। इसका आधार वायु में पीएम 2.5 और पीएम 10 की मात्रा हुआ करती थी। उसी के आधार पर प्रदूषण के स्तर को 5 वर्गों में विभाजित किया गया था। 2022 में इसमें संशोधन करके एक्यूआई लेवल के आधार पर, प्रदूषण के स्तर को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है।उन्होंने कहा कि सीएसई की पिछले साल की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण में केवल 31 फीसदी दिल्ली के अंदर के सोर्स की भूमिका होती है। जबकि बाहरी सोर्स का योगदान 69 फीसदी है। इसलिए मेरा कहना है कि एनसीआर से जुड़े राज्यों के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान बनाना चाहिए,जिससे कि सर्दी के मौसम में दिल्ली तथा एनसीआर के राज्यों में प्रदूषण को कम किया जा सके।

Updated : 4 Nov 2022 8:21 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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