Supreme Court: राहत की खबर, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई

राहत की खबर, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। पुरानी गाड़ी मालिकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि, 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सरकार को कोई कार्रवाई ना करने को कहा है जिसमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के 2018 के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की गई है। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस भी जारी कर चार हफ्तों में केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से कोई दंडात्मक कदम न उठाने का आदेश देने पर विचार करने का आग्रह किया।
पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें, जिसका चार सप्ताह में जवाब दिया जाए। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि डीजल वाहनों के मामले में वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहनों के मामले में 15 साल पुराने होने के आधार पर मालिकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए।"
