Nimisha Priya Case: निमिषा प्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला- उसकी जान गई तो बहुत दुखद होगा, सरकार के जवाब से टूटी उम्मीद

Nimisha Priya Case
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई की। वे यमन में हत्या के एक मामले में मौत की सज़ा का सामना कर रही हैं। भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया को राजनयिक बातचीत के जरिए बचाने और हस्तक्षेप करने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई।
प्रिया के वकील ने अदालत को बताया कि उसे बचाने का एकमात्र विकल्प रक्तदान (ब्लड मनी) समझौता है - बशर्ते मृतक का परिवार इसे स्वीकार करने को तैयार हो।
भारत के अटॉर्नी जनरल (एजीआई) ने कहा कि, भारत सरकार प्रिया की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि, बातचीत जारी रहने तक प्रिया के मामले को देख रहे सरकारी वकील सहित यमन के अधिकारियों के साथ फांसी के आदेश को निलंबित करने के लिए बातचीत चल रही है।
हालांकि, एजीआई ने यह भी स्वीकार किया कि, भारत सरकार की हस्तक्षेप करने की क्षमता सीमित है, इसे "एक बहुत ही जटिल मुद्दा" बताते हुए, उन्होंने आगे कहा, "ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम जान सकें कि (यमन में) क्या हो रहा है।"
सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने गहरी चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि अगर प्रिया की जान चली जाती है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। प्रिया के वकील और एजीआई दोनों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार, 18 जुलाई को निर्धारित की।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, "पक्ष अगली तारीख पर अदालत को मामले की स्थिति से अवगत करा सकते हैं।"
जानिए क्या है ब्लड मनी और क्या यह यमन में निमिषा प्रिया को बचा सकती है?
केरल की एक भारतीय मूल की नर्स, निमिषा प्रिया, अपने यमनी बिजनेस पार्टनर की कथित हत्या के लिए यमन में फांसी से बस कुछ ही दिन दूर है। फायरिंग स्क्वाड द्वारा मौत की सजा सुनाए जाने के बाद, अब उसकी एकमात्र उम्मीद यमन के शरिया कानून पर टिकी है, जिसे 'ब्लड मनी' या 'दिया' कहा जाता है। यह हत्या, शारीरिक क्षति, या अनजाने में हुई हत्या के मामलों में पीड़ित के परिवार या उत्तराधिकारियों को दिए जाने वाले आर्थिक मुआवजे को संदर्भित करता है। यह इस्लामी कानूनी सिद्धांतों पर आधारित एक प्रकार का प्रतिपूर्ति है जो न्याय प्रदान करता है, बदला लेने से रोकता है, और प्रभावित पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह अवधारणा कुरान और हदीस से ली गई है, जिसमें विशेष रूप से दया, क्षमा और सुलह पर जोर दिया गया है।
