NewsClick के संस्थापक और एचआर हेड ने गिरफ्तारी को दी चुनौती, हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

NewsClick के संस्थापक और एचआर हेड ने गिरफ्तारी को दी चुनौती
नईदिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस तुषार राव गडेला ने इस मामले पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि दोनों आरोपितों की गिरफ्तारी गैरकानूनी है। दोनों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया। हिरासत का आदेश आरोपितों का पक्ष सुने बिना पारित कर दिया गया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर जवाब देने के लिए समय देने की मांग की। पांच अक्टूबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो यूएपीए के तहत गिरफ्तार न्यूज क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को एफआईआर की प्रति उपलब्ध कराए। चार अक्टूबर को कोर्ट ने पुरकायस्थ को अपने वकील से मिलने की इजाजत दे दी थी।
न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार
पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं। खबर के मुताबिक अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए धन दिए।
सात दिनों की पुलिस हिरासत
कोर्ट ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और न्यूजक्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। तीन अक्टूबर को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा डाला गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था।