Mumbai Train Blast Case: बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, 24 जुलाई को सुनवाई

Supreme Court
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Mumbai Train Blast Case 2006 : नई दिल्ली। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोटों के सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करेगा। इन विस्फोटों में 189 लोग मारे गए थे।

इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए, महाराष्ट्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि, "सरकार के दृष्टिकोण से यह एक गंभीर मामला है...इसमें तात्कालिकता का तत्व है।"

सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि, राज्य ने पहले ही अपील तैयार कर ली है और बुधवार को सुनवाई की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश गवई ने बताया कि, आठ दोषियों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, "हाँ, फिर भी हम चाहेंगे कि माननीय न्यायाधीश इस पर जल्द से जल्द विचार करें।" मुख्य न्यायाधीश गवई ने तब कहा कि इसे गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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