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दिल्ली में लागू हुआ GNTCD एक्ट, उपराज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी

दिल्ली में लागू हुआ GNTCD एक्ट, उपराज्यपाल से लेनी होगी मंजूरी
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नईदिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) कानून 2021 को मंजूरी दिए जाने के बाद गुरुवार को इसे लागू करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की ताकत उपराज्यपाल के पास आ गई है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021 को 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है।' इसका मतलब साफ है कि अब उपराज्यपाल (एलजी) की मंजूरी के बिना कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि संसद ने इस कानून को पिछले महीने पारित किया था। लोकसभा ने 22 मार्च को और राज्यसभा ने 24 मार्च को इसको मंजूरी दी थी। इस विधेयक के संसद में पारित होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे 'भारतीय लोकतंत्र का दुखद दिन' करार दिया था।

क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक, 2021

केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद दिल्ली में सरकार का मतलब 'एलजी' हो गया है। इसके बाद विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की ताकत उपराज्यपाल के पास आ गई है। इसमें यह भी प्रवाधान किया गया है कि दिल्ली सरकार को शहर से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से सलाह लेनी होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकेगी।

Updated : 12 Oct 2021 10:44 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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