अंतरात्मा को झकझोर दिया: 'शरबत-जिहाद' टिप्पणी पर बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार

Baba Ramdev
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नई दिल्ली। 'शरबत-जिहाद' टिप्पणी मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाई है। पतंजलि और रामदेव के खिलाफ हमदर्द द्वारा दायर मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति अमित बंसल ने सख्त आदेश की चेतावनी भी दी है। बीते दिनों बाबा रामदेव ने खाद्य कंपनी हमदर्द के रूह अफजा को निशाना बनाते हुए विवादित टिप्पणी की थी।

अदालत ने कहा कि, "इससे न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगा है। इसका बचाव नहीं किया जा सकता," न्यायालय ने टिप्पणी की और रामदेव का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील को निर्देश मांगने के बाद उपस्थित रहने के लिए कहा।

बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को अपनी कंपनी के उत्पाद - गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए विवादास्पद टिप्पणी की। एक वीडियो में उन्होंने हमदर्द के रूह अफजा को निशाना बनाया और दावा किया कि हमदर्द मस्जिद और मदरसे बनाने के लिए इसके पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। रामदेव ने अपने वीडियो में 'शरबत जिहाद' शब्द का भी इस्तेमाल किया था।

इस मामले पर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पिछले सप्ताह भोपाल में रामदेव के खिलाफ धार्मिक घृणा को बढ़ावा देने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।

हमदर्द का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने उच्च न्यायालय को बताया कि, रामदेव हमदर्द के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और कंपनी के मालिकों के धर्म पर हमला कर रहे हैं। "यह एक ऐसा मामला है जो चौंकाने वाला है, जो अपमान से परे है। यह सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने का मामला है, जो नफरत फैलाने वाले भाषण जैसा है। इसे मानहानि के कानून से संरक्षण नहीं मिलेगा।

उन्होंने कहा कि इस तरह के वीडियो को एक पल के लिए भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। रोहतगी ने कहा कि हमारे देश में पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। न्यायालय को यह भी बताया गया कि रामदेव ने एक अन्य कंपनी हिमालय पर भी हमला किया है क्योंकि इसका मालिक भी एक मुस्लिम है।

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