Sadhguru Personality Rights: दिल्ली हाई कोर्ट ने सद्गुरु के पर्सनैलिटी राइट को दी सुरक्षा, Dynamic+ निषेधाज्ञा की पारित

Sadhguru Personality Rights
Sadhguru Personality Rights : दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु उर्फ जगदीश "जग्गी" वासुदेव के व्यक्तित्व अधिकारों (personality rights) को सुरक्षा प्रदान की है। इसके लिए अदालत ने "डायनेमिक+" निषेधाज्ञा पारित की है। यह एआई का दुरुपयोग करने से वेबसाइटों और सोशल मीडिया खातों को रोकता है।
आरोप लगाया गया था कि एआई उपकरणों का उपयोग अनधिकृत रूप से सद्गुरु की आवाज़, भाषणों और साक्षात्कारों को बदलने और डीपफेक बनाने के लिए किया जा रहा था। जिसका उद्देश्य अवैध वाणिज्यिक लाभ प्राप्त करना और गलत जानकारी फैलाना था।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) और यूट्यूब को इस तरह की गतिविधि के लिए समर्पित पाए गए खातों को हटाने और ऐसे खाता उपयोगकर्ताओं की मूल ग्राहक जानकारी साझा करने का भी आदेश दिया।
न्यायालय ने सद्गुरु के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी मंच के खिलाफ डायनेमिक निषेधाज्ञा आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि, "एक वादी (सद्गुरु) के अधिकारों को तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी की इस दुनिया में महत्वहीन नहीं माना जा सकता है।"
सद्गुरु ने इस चिंता के साथ न्यायालय का रुख किया था कि एआई के दुरुपयोग के माध्यम से उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर, उन्होंने न्यायालय को बताया कि एक वेबसाइट थी जिसने उनकी गिरफ्तारी की फर्जी खबर चलाई, ने एक फर्जी साक्षात्कार बनाया जिसमें सद्गुरु को 'ट्रेंडटैस्टिक प्रिज्म' नामक एक संदिग्ध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए दिखाया गया। ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट थे जो बाल बढ़ाने वाले उत्पाद बेचते थे और गर्भावस्था के सुझावों पर एक किताब का प्रचार करते थे और यहां तक कि एआई द्वारा उत्पन्न मोटिवेशनल स्पीच भी थी जिसे गलत तरीके से सद्गुरु के नाम से बताया गया था।
आरोप लगाया गया कि एआई उपकरणों का इस्तेमाल अनधिकृत रूप से सद्गुरु की आवाज़, भाषणों और साक्षात्कारों को रूपांतरित करने और डीपफेक बनाने के लिए किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य अवैध व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना और गलत जानकारी फैलाना था। सद्गुरु ने अपने नाम, छवि, समानता और अन्य विशिष्ट विशेषताओं के ऐसे अनधिकृत और गैरकानूनी उपयोग पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि यह उनके व्यक्तित्व अधिकारों और प्रचार के अधिकार का उल्लंघन करता है।
