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दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज में 50 लोगों को दी नमाज पढ़ने की अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज में 50 लोगों को दी नमाज पढ़ने की अनुमति
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नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज में एक बार में नमाज पढ़ने के लिए पचास लोगों को जाने की अनुमति दे दी है। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने कहा कि कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से पिछले 10 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देश का पालन किया जाएगा।

कोर्ट ने कहा कि कोरोना को लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकार का आदेश निजामुद्दीन पर भी लागू होगा। अभी तक मरकज में नमाज पढ़ने के लिए केवल 5 लोगों को जाने की अनुमति थी। आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि समय-समय पर आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों पालन किया जाना चाहिए। तब कोर्ट ने कहा कि सभी धर्म स्थलों के लिए जो दिशा-निर्देश जारी होंगे वह निजामुद्दीन मरकज पर भी लागू होंगे।

सुनवाई के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि मरकज में नमाज पढ़ने के लिए 14 के अलावा 2 फ्लोर और हैं। उन दोनों फ्लोर पर भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। तब कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए अलग से अर्जी दाखिल कीजिए। कोर्ट ने कहा कि हम यह आदेश इसलिए दे रहे हैं कि दूसरे धार्मिक स्थल भी खुले हुए हैं। अन्यथा दिल्ली में कोरोना की स्थिति काफी विस्फोटक है। उल्लेखनीय है कि कोरोना का संक्रमण फैलने के बाद मार्च 2020 से निजामुद्दीन मरकज को बंद कर दिया गया था। मरकज में आने वाले कई विदेशी लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

Updated : 12 Oct 2021 10:46 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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