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राहुल गांधी को सजा मिलने पर हमलावर हुई भाजपा, कहा - गलत भाषा का उपयोग करना आदत

राफेल मामले में भी राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और फिर माफी मांगी थी।

राहुल गांधी को सजा मिलने पर हमलावर हुई भाजपा, कहा - गलत भाषा का उपयोग करना आदत
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नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर सूरत की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। यह उनके किए की सजा है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि राहुल गांधी को सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा दी है। कांग्रेस बहुत कुछ कह रही है लेकिन ये नहीं बता रही है कि राहुल गांधी ने कहा क्या? प्रसाद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करते हुए कहा था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?” इस मुद्दे पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने राहुल को उनके किए की सजा दी।

देश को अपमानित करना आदत -

प्रसाद ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने गलत भाषा का उपयोग किया हो। वह आए दिन देश को अपमानित करते रहते हैं। उन्होंने अपने लंदन दौरे में देश सहित हमारे संविधान को भी अपमानित करने का काम किया था। भाजपा नेता प्रसाद ने कहा कि एक ओर राहुल गांधी सत्य और अहिंसा में विश्वास रखने की बात करते हैं और दूसरी ओर देश की सेना का अपमान करते हैं। शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाते हैं। देश की राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रशक्ति का अपमान करते हैं। मतदाताओं का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि देश राहुल के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा।

राफेल मामले में भी राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया था और फिर माफी मांगी थी।आलोचना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी आलोचना नहीं करते हैं, राहुल गांधी देश को बदनाम करते हैं, जनतंत्र को बदनाम करते हैं और देश की जनता को बदनाम करते हैं।

ये है मामला -

उल्लेखनीय है कि राहुल ने कर्नाटक में वर्ष 2019 में एक चुनावी रैली में कहा था कि सारे चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इस टिप्पणी के बाद भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। आज इस मामले में सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है।



Updated : 23 March 2023 10:10 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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