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सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला

सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में फांसी की सजा को उम्रकैद में बदला
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सतना। मध्यप्रदेश के सतना जिले में चार साल पहले हुए पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपित की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इससे पहले विशेष न्याायलय के फैसले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने यथावत रखा था। इसके बाद आरोपित ने सुप्रमी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जानकारी के मुताबिक, सतना जिले में में मैजिक वाहन चालक सचिन सिंगरहा ने एलकेजी में पढऩे वाली पांच वर्षीय छात्रा के साथ 23 फरवरी 2015 को दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी थी। जब बच्ची देर रात घर वापस नहीं लौटी, तो परिजनों ने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया। पुलिस ने मैजिक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो पहले तो उसने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सख्ती ने उसे सच बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने पुलिस को बताया था कि उसके वाहन में बच्ची अकेली थी, जिसे देखकर उसकी हवस जाग गई और उसने सुनसान इलाके में ले जाकर पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर के किनारे एक कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की जांच के बाद चार्जशील मैहर की विशेष अदालत में पेश की। अदालत ने 6 अगस्त 2015 को सचिन को फांसी की सजा सुना दी।

इसके बाद आरोपित ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 3 मई 2016 को अपना फैसला सुनाते हुए सचिन की फांसी की सजा बरकरार रखी। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने से पहले ही सचिन को फांसी देने के लिए 30 मार्च की तारीख का डेथ वारंट जारी कर दिया गया था। आरोपित सचिन ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फांसी की सजा की पुष्टि के फैसले को चुनौती देने के लिए उसे कानूनन मिलने वाला 90 दिन का समय नहीं दिया गया था और फांसी देने को 30 मार्च के लिए उसका डेथ वारंट जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए उसकी फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया। साथ ही यह भी कहा कि वह 25 साल तक जेल में ही रहेगा। इससे पहले उसे रिहा नहीं किया जा सकेगा।

Updated : 15 March 2019 8:54 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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