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हाईकोर्ट ने 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक रखी बरकरार, अब 1 अगस्त को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट ने 27 फीसद ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक रखी बरकरार, अब 1 अगस्त को होगी सुनवाई
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जबलपुर। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए लागू किए गए 27 फीसद आरक्षण पर रोक सम्बन्धी पूर्व आदेश को बरकरार रखा है। अब मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।

दरअसल, मप्र सरकार ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग को विभिन्न सरकारी भर्तियों और चयन परीक्षाओं में 27 फीसदी आरक्षण लागू किया है। सरकार के इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में 32 याचिकाएं दायर की गई हैं, जबकि 27 फीसदी आरक्षण के समर्थन में भी 31 याचिकाएं लगाई गई हैं। सोमवार को उच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण व ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली 63 याचिकाओं की सुनवाई हुई। लेकिन किसी कारणवश सालीसिटर जनरल तुषार मेहता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। इस कारण राज्य शासन पक्ष की ओर से मोहलत मांगी गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण संबंधी पूर्व अंतरिम आदेश को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई के लिए एक अगस्त की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशान्त सिंह और याचिकाकर्ता की ओर से राज्य द्वारा नियुक्त ओबीसी के विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।

Updated : 7 Aug 2022 2:43 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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