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खंडवा में शबनम बी की बेटी की सगाई के लिए पकाया जा रहा था गौ मांस, पुलिस ने जब्त किया 70 किलो बीफ

पुलिस छापेमारी में बछड़े के आठ पाँव भी मिले

खंडवा में शबनम बी की बेटी की सगाई के लिए पकाया जा रहा था गौ मांस, पुलिस ने जब्त किया 70 किलो बीफ
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खंडवा। मप्र के खंडवा जिले में एक सगाई समारोह में मेहमानों को गौमांस परोसने का मामला सामने आया है। पुलिस ने यहां छापा मारकर करीब 70 किलो अधपका मांस बरामद किया है। पुलिस को हत्या की गई गायों के 8 पैर भी पॉलिथीन में बरामद किए हैं।

जानकारी के अनुसार, ये मामला खंडवा जिले के जावर थाना क्षेत्र का है। यहां फोकटपुरा बस्ती में रहने वाली शबनम बीबी की बेटी यासरा की मंगलवार को सगाई थी। उन्होंने सगाई में आने वाले मेहमानों के लिए गौ मांस की दावत रखी थी। पुलिस इस इलाके में एक चोरी के केस में छानबीन करने पहुंची थी। यहां सगाई में गौ मांस परोसने की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। लिस ने मांस को अपने कब्जे में लेकर उसकी जाँच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही मामला दर्ज करके घरवालों से पूछताछ की है।

जावेद पुत्र शेख बाबू से ये मांस मंगाया

पुलिस ने बताया कि यहां शबनम बी की बेटी यासरा पुत्री इकराम खान की सगाई में गोवंश की दावत दी जा रही थी। शबनम बी विधवा है। इसकी तीन बेटियां और एक बेटा है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से 60 किलो अधपका और 10 किलो फ्रिज में रखा हुआ गोमांस मिला। इसके अलावा मौके पर 8 पैर भी मिले हैं, जो पॉलिथीन में रखे गए थे। मांस को जांच के लिए पशु चिकित्सालय भेजा गया है। वहाँ, पशु डॉक्टरों ने सैंपल की जाँच की। जाँच की मौखिक रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि की है । इसकी विस्तृत रिपोर्ट 36 घंटे बाद देने के लिए कहा है।

जावेद पुत्र शेख बाबू ने सप्लाई किया मांस -

पुलिस ने आज बुधवार को शबनम बी को पूछताछ के लिए बुलाया था। शबनम बी ने पूछताछ में बताया कि सने 4000 रुपए देकर जावेद पुत्र शेख बाबू से ये मांस मंगाया था। जावेद ही पशुओं को काटने का काम करता है। शबनम ने कहा कि उसे नहीं पता था कि ये गौमांस है या कुछ और।

गौ अधिनियम के तहत केस दर्ज -

पुलिस ने इस मामले में अपराध एफआईआर नंबर 0004/2024 में धारा 5/9 गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले पुलिस ने शबनम बी बेटी यासरा को गोवंश अधिनियम में मुख्य आरोपित बनाया है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है, बयान व विवेचना के बाद महिला और अन्य लोगों को भी आरोपित बनाया जाएगा साथ ही जरूरी हुई तो धाराएँ भी बढ़ाई जाएँगी। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी आरोपित को छोड़ा नहीं जाएगा।

Updated : 11 Jan 2024 6:58 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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