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पेड न्यूज पर पैनी नजर, बिना अनुमति प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली एमसीएमसी समिति की बैठक, गठित होगा कंट्रोल रूम

पेड न्यूज पर पैनी नजर, बिना अनुमति प्रचार प्रसार नहीं कर सकेगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
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Image Credit : Govinda

ग्वालियर/स्वदेश वेब डेस्क। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने मीडिया के लिए तय की गई गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चुनाव सम्बन्धी कार्यक्रम और क्लिपिंग प्रसारित करने के लिए उसे पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज पर भी से ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन दोनों पर निगरानी के लिए अलग से मीडिया सेंटर बनाया जायेगा।


कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने अपने कार्यालय में आयोजित मीडिया अन्वीक्षण एवं प्रमाणन समिति "एमसीएसमी" के सदस्यों की बैठक लेते हुए कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनाव प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रम और क्लिपिंग आदि प्रसारित करने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों की मूल स्क्रिप्ट और प्रचार सामग्री की कैसेट निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी। इसकी जांच के बाद ही चुनाव प्रचार सम्बन्धी कार्यक्रम और विज्ञापन पट्टियां प्रसारित करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज पर भी बहुत ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एमसीएमसी को ही अधिकृत किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अलग से मीडिया सेंटर बनाया जाएगा जिसके माध्यम से इसपर नजर रखी जा सकेगी।

Updated : 9 Oct 2018 1:21 PM GMT
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Swadesh Digital

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