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सरल बिजली और बकाया बिल माफी योजना शुरू

रविवार एक जुलाई का दिन मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक दिन के रूप में स्थापित हुआ है।

सरल बिजली और बकाया बिल माफी योजना शुरू
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पंजीकृत श्रमिकों को हर माह देना होंगे केवल 200 रुपए

ग्वालियर | रविवार एक जुलाई का दिन मध्यप्रदेश में ऐतिहासिक दिन के रूप में स्थापित हुआ है। आज से प्रदेश सरकार ने पंजीकृत श्रमिकों और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को बिजली के मामले में बहुत बड़ी राहत देने की योजना लागू की है। कम आय वाले श्रमिक और बीपीएल उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिल को लेकर चिंता नहीं करना होगी। पंजीकृत श्रमिकों को प्रति माह बिजली बिल मात्र 200 रुपए का भुगतान करना होगा। इससे ज्यादा राशि का बिल आने पर उसकी पूर्ति राज्य शासन द्वारा सब्सिडी देकर की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना 2018 में पंजीकृत श्रमिकों को बिजली बिलों में राहत देने के लिए एक जुलाई रविवार से व्यापक स्तर पर सरल बिजली बिल स्कीम एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम लागू की गई है। सरल बिजली बिल स्कीम का लाभ जहां प्रदेश के 88 लाख पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा वहीं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम से प्रदेश भर के 77 लाख पंजीकृत श्रमिक और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ता लाभांन्वित होंगे।

सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। विद्युत वितरण केन्द्रों में हितग्राहियों को लाभ देने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। जहां मीटर स्थापित होंगे, वहां उनमें अंकित खपत के आधार पर बिल की राशि की गणना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अनमीटर्ड संयोजनों पर विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल की गणना की जाएगी। उपभोक्ता को केवल 200 रुपए प्रति माह देने होंगे।

शेष राशि की सब्सिडी शासन द्वारा दी जाएगी। पात्रताधारी परिवारों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए नि:शुल्क बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। राज्य सरकार वार्षिक सब्सिडी के रूप में एक हजार करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। हितग्राही के स्वयं उपभोक्ता होने पर स्कीम का लाभ मिलेगा। उपभोक्ता परिवार का सदस्य होने और साथ में निवास करने पर भी लाभ की पात्रता रहेगी। इसके लिए परिवार का सदस्य वही माना जाएगा, जो समग्र डाटाबेस में परिवार के रूप में दर्ज होगा। उपभोक्ता के चाहने पर 500 रुपए के स्टाम्प पर नामांतरण की सुविधा रहेगी, लेकिन एयर कंडीशनर, हीटर और एक हजार वॉट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में इस स्कीम के तहत सुविधा केवल बल्ब, पंखा और टीवी चलाने पर ही मिलेगी। एक हजार वॉट में चार बल्ब, दो पंखा, एक टीवी और एक कूलर चल सकेंगे।


Updated : 2 July 2018 2:05 PM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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