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प्रदेश के पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना बढ़ोतरी के आदेश

प्रदेश के पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना बढ़ोतरी के आदेश

प्रदेश के पेंशनरों की पेंशन में 2.57 गुना बढ़ोतरी के आदेश
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भोपाल,
प्रदेश के 4 लाख 39 हजार पेंशनरों की नाराजगी को खत्म करते हुए सरकार प्रदेश सरकार ने उन्हें बड़ा तोहफा दिया है। 1 जनवरी 2016 के पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को मूल पेंशन में 2.57 प्रतिशत वृद्धि कर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पेंशन का नकद लाभ 1 अप्रैल 2018 से मिलेगा। वृद्ध पेंशनरों और परिवार पेंशन के अन्य मापदंडों को यथावत रखा गया है। पिछले माह हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रताव को मंजूर किया गया था, जिसके बाद सोमवार को सरकार ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं। आदेश के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन की न्यूनतम राशि 7750 रुपए प्रतिमाह होगी।

पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन का भुगतान अप्रैल 2018 की पेंशन (भुगतान मई 2018 ) से किया जाएगा। पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत महंगाई राहत दी जायेगी। पेंशन/परिवार पेंशन पर देय महंगाई राहत के आदेश अलग से जारी किये जाएंगे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पेंशनरों को बजट में 10 प्रतिशत की वृद्धि देने की घोषणा की थी। यह वृद्धि सातवें वेतनमान में 2.47 के फार्मूले पर थी पर पेंशनर इसके लिए तैयार नहीं थे। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पेंशनरों को केंद्र सरकार की तरह 2.57 से मूल पेंशन की गणना करके वृद्धि देने का फैसला करके मध्यप्रदेश से सहमति मांगी थी। जिसके बाद कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर किया गया।

Updated : 12 Jun 2018 1:31 PM GMT
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Vikas Yadav

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