MP Election : आचार संहिता का असर, होर्डिंग - विज्ञापन प्रदर्शन के बने सख्त नियम, उलझन में प्रत्याशी

MP Election : आचार संहिता का असर, होर्डिंग - विज्ञापन प्रदर्शन के बने सख्त नियम, उलझन में प्रत्याशी
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आदर्श आचार संहिता में शर्तों के अधीन प्रदर्शित करने होंगे विज्ञापन

ग्वालियर। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2023 आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की जा चुकी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 में विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा विज्ञापन किए जाने के लिए यूनीपोल- होर्डिंग पर बैनर-फ्लैक्स के माध्यम से नगर निगम द्वारा चयनित एजेन्सी को स्वीकृत शुल्क देय कर शर्तों के अधीन रहते हुए विज्ञापन प्रदर्शित करने होंगे। आदर्श-आचार संहिता के अंतर्गत विज्ञापन के लिए चयनित ऐजेन्सी द्वारा अभ्यर्थी-आवेदक का विज्ञापन निगम स्वीकृत दरों पर ही प्रकाशित किया जाएगा।

विज्ञापन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि एक अभ्यर्थी-आवेदक को एक बार में 15 प्रतिशत से ज्यादा विज्ञापन स्थान नहीं दिए जाएं। विज्ञापन एजेन्सी द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवेदक के आवेदन का निराकरण अधिकतम 72घण्टे न्यूनतम 24 घण्टे में किया जाएगा। विज्ञापनकर्ता एजेन्सी को विज्ञापन प्रकाशन करते समय प्रकाशक का नाम समयावधि का विवरण उल्लोखित करना होगा।

संबंधित विज्ञापन ऐजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि एक बार में एक स्थान पर किसी भी अभ्यर्थी-आवेदक का विज्ञापन अधिकतम सात दिन में ही किया जाएगा। संबंधित एजेन्सी को प्रति तीन दिवस में आवंटित किए हुए संसाधनों (होर्डिंग-यूनीपोल) की जानकारी प्राप्त राशि की जानकारी निगम मुख्यालय कक्ष 03, तृतीय तल में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी, शर्तों को पालन न करने की स्थिति में संबंधित एजेन्सी संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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