Home > राज्य > मध्यप्रदेश > ग्वालियर > पुलिस कर्मी की पत्नी ने लगाया एक्ट्रोसिटी एक्ट, नितिन बंसल ने कहा- झूठा है आरोप

पुलिस कर्मी की पत्नी ने लगाया एक्ट्रोसिटी एक्ट, नितिन बंसल ने कहा- झूठा है आरोप

पुलिस कर्मी की पत्नी ने लगाया एक्ट्रोसिटी एक्ट, नितिन बंसल ने कहा- झूठा है आरोप
X

ग्वालियर। शहर में एक्ट्रॉसिटी एक्ट के दुरूपयोग का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है की आपसी रंजिश निकालने के उद्देश्य से झूठी शिकायत कर फंसाया गया है। जिसके बाद से उसे व उसके परिवार को पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है।

दरअसल, झाँसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चंद्रवदनी नाके पर रहने वाले नितिन बंसल ने झूठा एस्ट्रोसिटी एक्ट लगाए जाने की शिकायत पुलिस अधिक्षक अमित सांघी से की है। नितिन बंसल का कहना है की वह चंद्रवदनी नाका स्थित पारस विहार कॉलोनी में रहता है।उसके घर की सामने वाली गली में अरविन्द सगर और उसका परिवार रहता है। जोकि एक पुलिस कर्मी है। अरविन्द एवं उसकी पत्नी द्वारा आये दिन अश्लील गाली, गलौच की जाती है। सगर दंपत्ति द्वारा जानबूझकर मुझे व मेरे परिवार को रोजाना परेशान किया जाता है। जिसकी शिकायत उन्होंने मई में झाँसी थाने में की थी।

पुलिस में शिकायत किये जाने के बाद अरविन्द सगर की पत्नी ने गाली, गलौच की एवं जान से मारने और जातिगत झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी। जिसके बाद लगातार धमकी मिलने से परेशान होकर नितिन बंसल ने गत 10 अगस्त को झाँसी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। नितिन का आरोप है की इसके बाद झाँसी थाना पुलिस प्रभारी रमेश कुमार शाक्य ने अरविन्द सगर की पत्नी से शिकायती आवेदन लेकर मेरे व मेरी पत्नी दीपा बंसल के खिलाफ एस्ट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया। नितिन का कहना है की इस प्रकरण में घटना की समय और दिनांक 10 अगस्त की सुबह 10 बजे का उल्लेखित है। जबकि वह इस समय खुद झाँसी रोड थाने में अरविन्द सगर और उसकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर करा रहा था। जिसका सबूत थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज है। इसके अल्वा उसकी पत्नी और बच्चे उसके मित्र के घर पर थे।

नितिन बंसल का कहना है की अरविन्द सगर और उसकी पत्नी ने अपने संबंधों का गलत लाभ उठाकर झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। उसका कहना है की पूर्व में अरविन्द सगर द्वारा जातिगत मामलों में धमकी दिए जाने के बाद उसने थाने में शिकायत की थी। नितिन ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की जाँच करने एवं न्याय दिलाने का निवेदन किया है।









Updated : 13 April 2024 1:01 PM GMT
Tags:    
author-thhumb

स्वदेश डेस्क

वेब डेस्क


Next Story
Top