यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ टाउनशिप में आधा दर्जन से अधिक गड़बड़ियां
संभागायुक्त ने निरस्त कर दिया है आदेश
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ग्वालियर,न.सं.। भले ही यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति की परमिशन निरस्ती आदेश को संभागायुक्त दीपक सिंह ने निरस्त कर पहले ही राहत दे दी हो। लेकिन अब अपीलार्थियों द्वारा निगम द्वारा जारी कार्रवाई में आदेश को शामिल करने के आवेदन पर अमल हो गया है।
यशोदा गृह निर्माण सहकारी समिति के खिलाफ टाउनशिप में आधा दर्जन से अधिक गड़बड़ियां करने की शिकायतें जिला प्रशासन तक जा पहुंची थीं। जिसमें ईडब्ल्यूएस व एलआईजी का निर्माण न होना, बिना पंजीयक की अनुमति लिए व्यवसायिक भूमि बेचने, डुप्लेक्स की रजिस्ट्री प्लाट के रूप में करने, संस्था से बाहरी लोगों को प्लाट बेचने, प्लांट बेचने के दौरान सदस्यों की वरिष्ठता का उल्लंघन करने, सदस्यता सूची व अन्य रिकार्ड उप पंजीयक को न भेजने जैसे कई आरोप सिद्ध पाए गए थे और टीएंडसीपी ने 04 जनवरी 2022 में परमिशन निरस्त कर दी थी। जिसके बाद जारी कार्रवाई के चलते निगम द्वारा भी 02 सिंतबर 2022 को परमिशन निरस्त की गई थी और तत्कालीन निगमायुक्त किशोर कान्याल ने सात बिंदुओं पर आदेश जारी किए थे, जिसमें संस्था के कॉलोनाइजर लाइसेंस के बदले बंधक रखी पांच लाख रुपए की बैंक गारंटी को जब्त करने व खाली पड़े भूखंडों और संपत्तियों को राजसात करने के निर्देश थे।
संभागायुक्त ने निरस्त कर दिया है आदेश
न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग के यहां यशोदा गृह निर्माण सोसायटी के उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी द्वारा टीएंडसीपी के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गई थी, जिसमें 18 सिंतबर 2023 को पारित आदेश में टीएंडसीपी के आदेश 9 नवंबर 2022 को निरस्त कर प्रकरण में हुई शिकायतों की जांच व सुनवाई कर आदेश देने के लिए निर्देशित किया गया है।