कल्याण हॉस्पिटल में होगा कोरोना का इलाज, मरीजों से वसूला जाएगा खर्चा
- CMHO ने जारी किया आदेश
- शहर में बढ़ रही है मरीजों की संख्या
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ग्वालियर/वेब डेस्क। ग्वालियर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी मप्र पब्लिक हेल्थ एक्ट 1994 के तहत आदेश में हॉस्पिटल रोड़ स्थित कल्याण हॉस्पिटल को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल घोषित किया है। हॉस्पिटल के संचालक के नाम से जारी पत्र में स्पष्ट निर्देशित किया है कि कोरोना के लक्षणयुक्त मरीज की ICMR द्वारा जारी गाईड लाइन अनुसार इलाज हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करें, कार्यालय को सम्पूर्ण जानकारी के साथ सूचित करें। इलाज के दौरान होने वाले खर्चे को शासन के नियम अनुसार मरीजों से लिया जा सकेगा।
दरअसल ग्वालियर शहर में पिछले दिनों से लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी जयारोग्य हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ही उपचार चल रहा है इसके अलावा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी उपचार चल रहा है, लगातार बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखकर आज जारी आदेश में कल्याण हॉस्पिटल को भी शामिल किया गया है।
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