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ग्वालियर में आचार संहिता लगने के बाद 52.31 लाख की अवैध शराब जब्त, 92 प्रकरण दर्ज

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध शराब के निर्माण व विक्रय को कड़ाई से रोकें

ग्वालियर में आचार संहिता लगने के बाद 52.31 लाख की अवैध शराब जब्त, 92 प्रकरण दर्ज
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ग्वालियर। लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन व भण्डारण पर अंकुश लगाने के लिए विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत अब तक लगभग 52 लाख 31 हजार रुपये कीमत का लहान व हाथ भट्टी मदिरा सामग्री तथा देशी – विदेशी शराब जब्त की जा चुकी है। साथ ही शराब के अवैध धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ 92 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। यह जानकारी बुधवार को जनसम्पर्क अधिकारी हितेन्द्र सिंह भदौरिया ने दी।

उन्होंने बताया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में अवैध शराब के निर्माण व विक्रय को कड़ाई से रोकें। इसमें कोई ढ़िलाई न हो। छापामार कार्रवाई लगातार चलती रहे, जिससे कोई भी इस अवैध काम को करने की जुर्रत न कर पाए। उन्होंने कहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कहीं भी शराब वितरित करने की सूचना मिले तो तत्काल कार्रवाई करें। इसमें एफएसटी, पुलिस और जिला प्रशासन का सहयोग लिया जा सकता है।

सहायक आयुक्त आबकारी के कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद जिले में लगभग 51 लाख 64 हजार रुपये लागत का 50 हजार 500 किलोग्राम लहान सहित हाथ भट्टी से अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाली 569 लिटर तरल सामग्री जब्त की गई है। साथ ही 56 हजार रुपये से अधिक कीमत की 140 लिटर से अधिक देशी शराब व लगभग 12 हजार रुपये कीमत की करीबन 49 लिटर विदेशी शराब आबकारी विभाग की टीम ने जब्त की है। इस जब्ती के साथ-साथ शराब के अवैध धंधे में लिप्त आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 92 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

Updated : 13 April 2024 12:11 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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