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ट्रेन के अंदर सेल्फी ली तो होगी जेल

रेलवे बोर्ड का बड़ा निर्णय

ट्रेन के अंदर सेल्फी ली तो होगी जेल
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ग्वालियर। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक युवक रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही ट्रेन के आगे सेल्फी ले रहा था। इसी दौरान ट्रेन आ गई और युवक की कटकर मौत हो गई। इसके बाद रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अश्विनी लोहानी ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ट्रेन के अंदर या रेलवे द्वारा तय स्थलों पर सेल्फी लेते हुए पकड़े जाने पर छह माह की जेल या दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा, इसलिए अब ट्रेन के अंदर या रेल लाइन के किनारे सेल्फी लेना आसान नहीं होगा।

इसके अलावा सेल्फी के चक्कर में ट्रेन से गिरने या कटने की घटनाओं पर रोक के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। इसमें आरपीएफ, जीआरपी और टिकट चैकिंग स्टाफ को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वहीं अभी तक सेल्फी की वजह से ट्रेन में या पटरियों पर कितनी मौतें हो चुकी हैं?

इसकी रिपोर्ट उच्च स्तर पर तैयार कराई गई है, जिसमें सामने आया कि रेल प्रशासन द्वारा लोगों को जागरुक करने के बाद भी चलती ट्रेन के अंदर, कोच के दरवाजे पर खड़े होकर, प्लेटफार्म के किनारे खड़े होकर या आती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने में लोग मारे जा रहे हैं।

अब जुर्माने के साथ जेल भी होगी

पहले सेल्फी लेने वालों पर कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं था। अब रेलवे ने जुर्माना वसूलने के साथ ही जेल भेजने का प्रावधान भी किया है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के डायरेक्टर पी. श्रीनिवास ने एक पत्र जारी किया है। ट्रेन में सेल्फी लेने को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है। छह माह की जेल या दो हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे मामलों में आरपीएफ, जीआरपी और टीटीई कार्रवाई करेंगे।

इनका कहना है

रेलवे ट्रैक या ट्रेन के पायदान पर लटककर सेल्फी लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। आरपीएफ द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। सेल्फी लेने वालों को छह माह की सजा या दो हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

आनंद स्वरूप पाण्डे

निरीक्षक, आरपीएफ, ग्वालियर

Updated : 13 Aug 2018 11:48 AM GMT
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Swadesh Digital

स्वदेश वेब डेस्क www.swadeshnews.in


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