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ग्वालियर में दो की मौत, संक्रमितों की संख्या रही कम, कर्फ्यू लागू

सडक़ पर निकलने पर बरसे डंडे, पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च

ग्वालियर में दो की मौत, संक्रमितों की संख्या रही कम, कर्फ्यू लागू
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ग्वालियर,न.सं.। पिछले दस दिनों के भीतर कोरोना संक्रमित मरीज यकायक 791 आए है। थोड़ी राहत की बात यह है कि 10 दिन के बाद ग्वालियर में मंंगलवार को 38 संक्रमित मरीज सामने आए है। जो 4 जुलाई के बाद सबसे कम है। वहीं मंगलवार को दो संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इससे ग्वालियर में मृतकों की संख्या आठ पर पहुंच गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार से सात दिन का लॉकडाउन(कफ्र्यू) लागू किया है। जिससे इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। यह कफ्र्यू मंगलवार को सायं 7 बजे से लागू होते ही पुलिस डक़ों पर आ गई और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे लोगों को खदेडऩा शुरु कर दिया। इतना ही नहीं पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर यह संकेत दिए कि उनकी पूरे शहर पर नजर है। जो भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़ा जाएगा, उस पर धारा-188 का तत्काल केस दर्ज होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर तीन दिन के लिए क्वारेंटाइन सेंटर पर डय्टी कराई जाएगी।

प्रात: 6 से 10 बजे तक यह खुलेंगे:-

- ग्वालियर जिले के अंतर्गत दूध, ब्रेड, टोस्ट, अण्डे, सभी पेट्रोल पंप, न्यूज पेपर वालों के साथ सभी मेडीकल स्टोर को सिर्फ सुबह 10 बजे तक छूट रहेगी।

-होल सेल मेडीकल स्टोर सुबह 6 से शाम 4 बजे तक खुलेंगे।

इंडस्ट्रियल एरिया में संचालित औद्योगिक गतिविधिया

-बुखार खांसी या कोरेना के रोगी को प्रवेश नही देंगे

-स्टाफ को परिसर में या उसके आसपास रखेंगे और यदि यह संभव नहीं तो आवाजाही के लिए फैक्ट्ररी के वाहनों का इंतजाम अपने स्तर पर करेंगे

-वाहनों पर उद्योग का नाम एवं स्टाफ वाहन का स्टीकर चस्पा करना होगा इस के लिए अतिरिक्त वाहन पास की आवश्यकता नही है।

-संस्थान इकाई में कार्यरत सभी स्टाफ का परिचय पत्र जारी करेंगे।

-शासकीय निर्माण कार्य नियमित समय तक चालू रहेंगे। इस दौरान श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा परिचय पत्र जारी करना होगा।

-माल वाहक वाहनों का परिवहन नियमित समयनुसार जारी रहेगा।

-सभी गैस एजेंसी वितरण कार्य जारी रहेगा

ये रहेंगे बंद -

-देशी विदेशी मदिरा की दुकानें बन्द रहेगी

-होटल रेस्टारेंट माल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं सभी बाजार बंद रहेंगे।

-धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल बन्द रहेंगे

फल सब्जी विक्रय/ होम डिलीवरी का आदेश अलग से जारी किया जाएगा

यह आदेश ग्रामीण क्षेत्रो में लागू नही होगा।

यह पेट्रोल पंप खुलेंगे:-

नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, ट्रांसपोर्ट नगर से रायरु वायपास, दीनदयाल नगर से बरेठा तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी पेट्रोल पंप

-वैश्य मुखर्जी पेट्रोल पंप रेलवे स्टेशन के पास, वैश्य एंड मुखर्जी पेट्रोल पंप न्यू कलेक्ट्रेट के पीछे, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ गोले का मंदिर, यश ऑटो मोबाइल गोले का मंदिर, पुलिस वेलफेयर बहोड़ापुर, एसएएफ कम्पू, इन्दू फिलिंग स्टेशन गुड़ा गुड़ी का नाका लश्कर, शारदा फ्यूल पंप गोले का मंदिर, सैनिक सर्विस स्टेशन मेला रोड, संस्कृति फिलिंग स्टेशन कलेक्टर कार्यालय के सामने ओहदपुर सिटी सेंटर, सुदर्शन पेट्रोल पंप हनुमान चौराहा, मिश्रा फिलिंग स्टेशन सिटी सेंटर ग्वालियर, इंजीनियर्स सर्विस स्टेशन, विवेक ऑटोमोबाइल्स मरीमाता रोड फूलबाग, सांईराम फिलिंग, सनातन धर्म मंदिर, अलापुर पेट्रोलियम मुरार।

सुबह की सैर पर भी रोक

अभी तक लोग सुबह की सैर के लिए निकलते थे, किंतु सात दिन तक उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं ट्रेनों से आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रियों को टिकट दिखाना होगा। साथ ही अगर कोई व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर अपने परिजन को लेने जाता है, तो उसे भी यात्री का ही टिकट दिखाना होगा। ट्रेन से आने वाले यात्रियों को पूरी जानकारी स्टेशन पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देनी होगी।

कफ्यू के मुख्य बिंदु

- जिले में किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना निषेधित रहेगा, यानि सभी लोग अपने अपने घर में ही रहेंगे।

- जिले की सभी सीमाओं को सील करते हुए अत्यावश्यक सेवाओं को छोडक़र आने जाने पर पूरी तरह रोक।

- जिले के हर निवासी का जिले की सीमा से बाहर जाना और आना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

Updated : 19 July 2020 1:30 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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