आचार संहिता लागू होने के साथ ही बढऩे लगी शिकायतें

आचार संहिता लागू होने के साथ ही बढऩे लगी शिकायतें
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कर्मचारी सहित बैनर पोस्टर पर आमजन की नजर

ग्वालियर। जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें प्रतिदिन निर्वाचन कार्यालय पहुंच रही हैं। इनमें कर्मचारी, बैनर पोस्टर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट लिखने और घोषणा किए जाने से जुड़ीं शिकायत अधिक मात्रा में शामिल हैं।

दरअसल जिले में 9 अक्टूबर से आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से आम नागरिक को भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत करने का अधिकार दिया गया है। इसके लिए आयोग ने सी-विजिल एप तैयार किया है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज करवा सकता है। इसलिए जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद से एप पर अभी तक 48 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें अधिकांश शिकायतें शासकीय सम्पत्ति से पोस्टर-बैनर न हटने, झंडे लगे होने, नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट लिखने की शिकायतें प्रमुख हैं, लेकिन जब उक्त शिकायतों की जांच कराई गई तो 21 शिकायतें सही पाई गई, जिनका निराकरण भी कर दिया गया। जबकि 27 शिकायतें झूठी पाई जाने पर उन्हें बंद कर दिया गया। इसी तरह निर्वाचन कार्यालय में भी 16 लिखित शिकायतें पहुंची हैं, जिसमें चार शिकायतें शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध हैं। शिकायकर्ताओं ने अपनी लिखित शिकायत में कर्मचारी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत की है।

सबसे ज्यादा ग्वालियर पूर्व की शिकायतें

निर्वाचन कार्यालय में जो लिखित शिकायतें पहुंची हैं, उसमें सबसे ज्यादा 11 शिकायतें विधानसभा 16 ग्वालियर पूर्व से सामने आई हैं। जबकि विधानसभा 15 ग्वालियर से तीन एवं विधानसभा 14 ग्वालियर ग्रामीण से दो शिकायतें दर्ज हुई हंै। इसके अलावा विधानसभा 17 ग्वालियर दक्षिण और 18 भितरवार एवं 19 डबरा (अजा) से अभी तक एक भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं हुई है।

इस तरह कर सकते हैं शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई

आमजन सी-विजिल एप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। आमजन को सिर्फ एक फोटो या वीडियो बनाकर चुनाव आयोग के सी-विजिल एप पर डालना है। निर्वाचन विभाग तुरंत हरकत में आएगा और कार्यवाही शुरू हो जाएगी। इस शिकायत पर मात्र 100 मिनट में कार्रवाई होगी। सी-विजिल एप पर पेड न्यूज, हथियारों का प्रदर्शन, मतदाताओं को प्रलोभन के लिए नि:शुल्क उपहारों का वितरण, मतदाताओं को परिवहन साधनों से वोट डालने ले जाना, फेंक न्यूज, डराना-धमकाना, सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर विज्ञापन, धन वितरण, हेट स्पीच, सांप्रदायिक भाषण एवं शराब व नशीले पदार्थ का वितरण संबंधित शिकायत आम नागरिक कर सकते हैं।

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