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लॉकडाउन अवधि में जुर्माना व सरचार्ज माफ किया जाए: चेम्बर

लॉकडाउन अवधि में जुर्माना व सरचार्ज माफ किया जाए: चेम्बर
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ग्वालियर, न.सं.। लॉकडाउन अवधि में जुर्माना व सरचार्ज माफ करने व गैर घरेलू एवं औद्योगिक इकाईयों से फिक्सड चार्ज एवं न्यूनतम प्रभार नहीं लिए जाने हेतु चेम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग को पत्र प्रेषित किया है।

चेम्बर पदाधिकारियों ने पत्र के माध्यम से कहा है कि लॉकडाउन अवधि में व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाईयां बंद हैं। इस अवधि में गैर घरेलू एवं औद्योगिक इकाईयों से फिक्स चार्ज, न्यूनतम प्रभार व सरचार्ज नहीं लिए जाने हेतु संस्था द्वारा 31 मार्च को मध्यप्रदेश शासन को एक पत्र प्रेषित किया गया था। मध्यप्रदेश के समीपवर्ती राज्यों द्वारा गैर घरेलू एवं औद्योगिक इकाईयों को राहत देते हुए फिक्स चार्ज, न्यूनतम प्रभार व सरचार्ज न लिए जाने की घोषणा कर दी गई है, जबकि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अब तक तक कोई राहत गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को नहीं दी गई है। चेम्बर ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि वर्तमान में व्यापार-उद्योग जगत के लिए उनके अभी तक के जीवनकाल का सबसे कठिन समय है और ऐसे मुश्किल समय में लॉकडाउन अवधि का फिक्स्ड चार्ज व न्यूनतम प्रभार नहीं वसूले जाने के साथ ही मासिक देयक का भुगतान विलम्ब से होने पर निर्धारित सरचार्ज नहीं लिए जाने की घोषणा शीघ्रातिशीघ्र की जाए ताकि व्यापारिक एवं औद्योगिक इकाईयों को राहत मिल सके।

कलेक्टर गाइडलाइन की तिथि 30 जून की जाए:-

चेम्बर पदाधिकारियों ने अवगत कराया है कि लॉकडाउन के कारण कलेक्टर गाइडलाइन की तिथि 30 अप्रैल निर्धारित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को फिलहाल 3 मई तक बढा दिया गया है। देश में कोरोना के प्रभाव का आंकलन करने के बाद ही लॉकडाउन को खत्म करने का निर्णय लिया जाएगा। अत: कलेक्टर गाइड लाइन 30 अप्रैल की जगह 30 जून की जाए।

Updated : 23 April 2020 9:19 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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