MP Election 2023 : चुनाव में भाग्य आजमाने प्रत्याशी नामांकन जमा करने निकलवा रहे मुहूर्त

MP Election 2023 : चुनाव में भाग्य आजमाने प्रत्याशी नामांकन जमा करने निकलवा रहे मुहूर्त
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आज निर्वाचन की सूचना जारी होने के साथ ही दाखिल किए जा सकेंगे नामांकन

ग्वालियर। जिले की छह विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दिन निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लिए निर्वाचन की सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। इसी के साथ ही उम्मीदवार अपनी नामजदगी के लिए नाम-निर्देशन पत्र दाखिल कर सकेंगे। वहीं चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराने के लिए ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों का मानना है कि यदि शुभ मुहूर्त में नामांकन पत्र जमा हो जाएगा तो जीत की उम्मीद भी उतनी ही बढ़ जाएगी। अधिकांश प्रत्याशियों ने नामांकन जमा कराने के लिए मुहूर्त निकलवा लिए हैं। मुहूर्त के अनुसार ही वह अपना नामांकन जमा कराने की तैयारी कर रहे हैं। उधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के लिए सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक अवकाश के दिन को छोडक़र 30 अक्टूबर तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रत्याशी नामांकन प्रस्तुत कर सकंेगे। नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) 31 अक्टूबर को होगी और 2 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जबकि मतदान 17 नवम्बर को होगा।


नामांकन के लिए ये हैं शुभ मुहूर्त

ज्योतिषाचार्यों द्वारा नामांकन दाखिल के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त 23 अक्टूबर (सोमवार) का बताया जा रहा है। इस दिन नवरात्रि की नवमीं भी है। इसके अलावा 25 अक्टूबर को एकादशी और 26 को प्रदोष रहेगा। यह दोनों दिन भी शुभ हैं। जबकि 30 अक्टूबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, जो शुभ माना जाता है। परंतु इसके एक दिन पहले से यानी 29 अक्टूबर से कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। कृष्णपक्ष में नए कार्य शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसे में 30 अक्टूबर का मुहूर्त व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से ही देखकर तय होगा।

आरओ कक्ष में उम्मीदवार सहित पांच को मिलेगा प्रवेश

रिटर्निंग ऑफिसर की तयशुदा जगह के 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवार समेत अधिकतम पांच लोगों को प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। नामांकन पत्र, उम्मीदवार द्वारा खुद अथवा उसके प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं।

ऑनलाइन भी भर सकेंगे सुरक्षा निधि

इस बार चुनाव में ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसे देखते हुए इस विधानसभा चुनाव में पहली बार लडऩे के इच्छुक प्रत्याशी ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी से भी सुरक्षा निधि (निक्षेप राशि) जमा कर सकेंगे। अन्य ऑनलाइन माध्यमों मसलन इंटरनेट बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग एवं यूपीआई आदि के माध्यम से भी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निक्षेप राशि जमा हो सकेगी। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अरविंद शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन साइबर ट्रेजरी के माध्यम से निक्षेप राशि का ओटीसी चालान जनरेट कर महाराज बाड़ा स्थित एसबीआई में जमा किए जा सकेंगे। इसके अलावा नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को दस हजार रुपए की सुरक्षा निधि (निक्षेप राशि) जमा करनी होगी । जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम अर्थात पांच हजार रुपए ही जमा करने होंगे।

निर्दलीय व गैर मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी के लिए दस प्रस्तावक

मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का एक ही मतदाता उसका प्रस्तावक बन सकता है। यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल अथवा निर्दलीय है तो उसके लिये प्रस्तावकों की संख्या 10 निर्धारित की गई है। सभी प्रस्तावकों को उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है। नामांकन पत्र निर्धारित फार्म में भरे जाएंगे, यह फार्म रिटर्रिंग ऑफिसर प्रदान करेंगे। शपथ पत्र का प्रारूप, चुनाव संचालन नियम और आयोग के दिशा निर्देश की प्रतियां भी उम्मीदवारों को दी जाएंगी।


मुख्य द्वार से ही मिलेगा सभी को प्रवेश

उम्मीदवार के साथ आने वाले काफिले को कलेक्ट्रेट के नीचे स्थित प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया जाएगा। कलेक्ट्रेट के नीचे के प्रवेश द्वार तक 100 मीटर का दायरा निर्धारित किया गया है। कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार से प्रवेश कर अभ्यर्थी नामांकन दाखिल करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सम्पूर्ण कलेक्ट्रेट प्रांगण में बैनर लगाकर यह प्रदर्शित किया गया है कि किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम निर्देशन पत्र किस कक्ष में लिए जाएंगे। इसके लिए दिशा सूचक भी लगाए गए हैं।

नामांकन के समय वाहनों की पात्रता

नामांकन पत्र दाखिल करते समय किसी भी राजनीतिक दल अथवा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के उद्देश्य से निकाली गई यात्राएं या जुलूस में तीन से अधिक वाहनों को काफिले के रूप में नहीं निकाला जा सकेगा। नामांकन भरने के समय रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर सीमा क्षेत्र में केवल तीन वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे।


नामांकन के एक दिन पहले खुलवाना होगा खाता

चुनाव के दौरान खर्च की जाने वाली राशि में टेंट, शामियाना, खाना-पीना, बिजली, वाहन किराया समेत चुनाव प्रचार का सारा भुगतान उम्मीदवार सिर्फ चेक या ऑनलाइन प्रोसेस से ही करेगा। प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। जबकि पूरे खर्च में वह सिर्फ दस हजार रुपए का भुगतान नकद कर सकेगा। इतना ही नहीं उसके द्वारा जो राशि भुगतान की जाएगी, उसका ट्रांजेक्शन भी सिर्फ उसी खाते से किया जाएगा जिसे वह नामांकन दाखिल करने की तारीख से एक दिन पहले खुलवाना होगा। इस खाते के हर ट्रांजेक्शन पर आयोग की निगरानी रहेगी।

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