नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष का कठोर कारावास
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शादी का झांसा देकर बस से आगरा ले गया और वहां होटल में कमरा लेकर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया।

ग्वालियर। एकादशम् अपर सत्र न्यायाधीश-विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट द्वारा आरोपी सोनू प्रजापति पुत्र विजय सिंह द्वारा नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर 20 वर्ष का कठोर करावास से दण्डित किया है। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 366 भादसं के अधीन 5 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 5एल सहपठित धारा 6 पॉक्सो अधिनियम 2012 के अधीन 20 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर एवं एडीपीओ नैन्सी गोयल ने प्रकरण की घटना के बारे में बताया कि 16 जुलाई 2021 को अभियोक्त्रीघर से बिना बताए कहीं चली गई थी जिसे तलाश किए जाने पर भी उसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अभियोक्त्री के पिता ने अभियोक्त्री की गुमशुदगी की प्रथम सूचना थाना हजीरा में लेखबद्ध कराई जो थाना हजीरा के अपराध क्रमांक 309/2021 अंतर्गत धारा-363 भाद.सं. अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्त सोनू, अभियोक्त्री का रिश्ते में मामा लगता था।

अभियुक्त, अभियोक्त्री से फोन पर बातचीत करता था। 16 जुलाई 2021 को अभियुक्त सोनू अभियोक्त्री को शादी का झांसा देकर बस से आगरा ले गया और वहां होटल में कमरा लेकर अभियोक्त्री के साथ बलात्कार किया। 26 जुलाई 2021 को अभियुक्त उसे आगरा से पचमढी घुमाने ले जा रहा था। तभी ग्वालियर बस स्टेण्ड पर अभियोक्त्री के परिवारजन एवं पुलिसवालों ने उन्हें देख लिया तब अभियुक्त सोनू वहां से भाग गया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। संपूर्ण विचारण उपरांत यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

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