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दमकल अनुमति लेने के बाद ही मिलेगा 15 मी. से ऊंची बिल्डिंग का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र

होटल व अस्पताल संचालकों को लेना होगी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

दमकल अनुमति लेने के बाद ही मिलेगा 15 मी. से ऊंची बिल्डिंग का कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र
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ग्वालियर,न.सं.। 15 मीटर से ऊंचे हर भवन निर्माण का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र लेने के लिए अब दमकल की अनुमति लेना होगा। ये व्यवस्था रेसिडेंशियल, धार्मिक और सामुदायिक भवनों पर लागू नहीं होगी। अब तक अस्थाई दमकल अनापत्ति प्रमाण के आधार पर ही भवन का समापन प्रमाण पत्र मिल जाता था। ई-नगर पालिका पोर्टल में जरूरी संशोधन किए जाने के बाद दो दिन पहले इसे लोगों के लिए खोल दिया गया है। 20 सितंबर से इस पोर्टल पर फायर एनओसी नहीं मिल रही थीं।

दमकल अनुमति के लिए 15 मीटर से ऊंचे भवन में आग बुझाने के उपकरण रखने जरूरी होंगे। दमकल शाखा ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर अनुमति जारी करेगी। हालांकि, पोर्टल पर अभी अस्पतालों और नर्सिंग होम को दमकल अनुमति नहीं मिलेगी। हर महीने ऐसे 25-30 आवेदन आते हैं। बीती 13 अगस्त को नगरीय आवास एवं विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक महीने में दमकल एक्ट तैयार करने और भवन का कम्प्लीशन प्रमाण देते समय दमकल द्वारा एनओसी जारी करने के निर्देश दिए थे। चार महीने बीतने को हैं, लेकिन अब तक फायर एक्ट तैयार नहीं हुआ है।

हालांकि ई-नगर पालिका के पोर्टल में संशोधन कर दिए गए हैं। इस पोर्टल के जरिए प्रोविजनल फायर एनओसी, टेंपरेरी एनओसी और फायर एनओसी रिनुवल किया जाता था। अब नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के तहत प्रोविजनल एनओसी की जगह फायर प्लान अप्रूवल दिया जाएगा। ऐसे ही टेंपरेरी फायर एनओसी के स्थान पर फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट और फायर एनओसी रिनुवल की जगह फायर सेफ्टी रिनुवल लेना होगा।

500 रुपए रोजाना लगेगी लेट फीस

पहले से बने भवनों के लिए दमकल द्वारा आवेदन मिलने के एक महीने के अंदर फायर प्लान स्वीकृत किया जाएगा। तय 2 महीने की समयावधि में यदि भवन मालिक फायर प्लान तैयार कर दमकल अधिकारी के सामने पेश नहीं करता है तो उसे रोजाना 500 रुपए की दर से लेट फीस देनी होगी। ये लेट फीस एक वर्ष के बाद एक हजार रुपए प्रतिदिन की दर से वसूली जाएगी। दमकल प्रमाण पत्र के लिए अलग से शुल्क भी निर्धारित किया गया है। इसके तहत रेसिडेंशियल-शैक्षणिक भवन के लिए 2 हजार रुपए देने होंगे। 500 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र पर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देना होगा।

अब तक अनापत्ति की थीं तीन श्रेणी

1 प्रोविजनल एनओसी यानी केवल दस्तावेज देखकर एनओसी जारी करना।

2 फायर सिस्टम के निरीक्षण के बाद 3 साल के लिए अस्थाई एनओसी दी जाती थी।

3 निर्माण पूरा होने पर रिनुवल एनओसी दी जाती थी, ये भी 3 साल के लिए जारी होती थी।

इन श्रेणी के भवनों में जरूरी होगी अनुमति

नगर निगम की दमकल शाखा ने ज्यादातर ऊंची इमारत के लिए प्रोविजनल एनओसी ही जारी की हैं। निर्माण एजेंसियों को इसी का फायदा मिलता है, लेकिन अब 15 मीटर से ऊंचे हर भवन के लिए दमकल अनुमति लेना जरूरी होगा। ये अनुमति रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, एजुकेशनल, इंडस्ट्रियल जैसे सभी तरह के भवनों के लिए लेना होगा।

Updated : 18 Dec 2022 12:30 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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