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सुप्रीम कोर्ट ने टाली मप्र पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई, कही ये..बात

सुप्रीम कोर्ट ने टाली मप्र पंचायत चुनाव मामले में सुनवाई, कही ये..बात
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नईदिल्ली/भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में सुनवाई टाल दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई 17 जनवरी को करने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने अनुरोध किया कि कोर्ट ओबीसी आरक्षण को निरस्त करने का अपना आदेश वापस ले। सामाजिक पिछड़ेपन के आकलन के लिए गठित आयोग 4 महीने में अपना रिपोर्ट दे देगा। इससे ओबीसी आरक्षण की कानूनी अड़चन दूर हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर 4 दिसंबर को जारी किया गया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उलट है। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण वाले सीटों को अनारक्षित यानी सामान्य सीट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन 27 प्रतिशत सीटों पर सामान्य सीटों की तरह चुनाव का निर्देश दिया था।

Updated : 5 Jan 2022 9:06 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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