प्रदेश के हजारों दिव्यांगों को झटका: साक्षात्कार से नहीं होगी भर्ती, अब विभागों को भर्ती प्रक्रिया का करना होगा पालन…

साक्षात्कार से नहीं होगी भर्ती,  अब विभागों को भर्ती प्रक्रिया का करना होगा पालन…
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कई विभागों ने पिछले एक साल से अटकाए रखी हैं नियुक्तियां

भोपाल। प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर सीधे साक्षात्कार के जरिए नियुक्ति देने के आदेश पर रोक लगा दी है। अब दिव्यांगों को भर्ती प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जिससे सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे हजारों दिव्यागोंं को झटका लग लग गया है।

हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि पिछले साल जिन विभाग एवं सरकारी कार्यालयों ने दिव्यांगों के खाली पदों को साक्षात्कार के जरिए भरने के लिए आवेदन बुलाए थे, उनकी नियुक्ति होगी या फिर उन्हें भर्ती परीक्षा देनी होगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के संबंध में हाल ही में एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत 22 फरवरी 2014 के परिपत्र के अनुसार दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत साक्षात्कार के माध्यम से करने के निर्देश दिए थे।

4 जनवरी 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार साक्षात्कार के जरिए पद भरने की समय-सीमा 31 दिसंबर 2024 निर्धारित थी, जो समाप्त हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागायुक्त, जिलाधीश एवं अन्य कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति साक्षात्कार के माध्यम से न करते हुए, भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

भर्ती को लेकर गफलत में दिव्यांग

सरकार के इस नए परिपत्र से उन दिव्यांगों के बीच हड़कंप मच गया है, जिन्होंने पिछले साल भर्ती के लिए आवेदन दिया था, लेकिन संंबंधित कार्यालयों ने भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी परिपत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि जो भर्ती प्रक्रिया लंबित है, उसको साक्षात्कार के जरिए ही पूरा किया जाएगा या फिर नए सिरे से भर्ती होगी।

सिर्फ 16 फीसदी पदों पर नियुक्तियां

पिछले साल दो दर्जन से ज्यादा सरकारी कार्यालयों ने करीब 4287 पदों पर दिव्यांगों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए थे। जिनमें से 700 करीब पदों पर ही भर्तियां हुई हैं, शेष पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित है। खास बात यह है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए हजारों दिव्यांगों ने आवेदन किए थे।

सामाजिक न्याय विभाग ने लिया था संज्ञान

चूंकि उच्च न्यायालय ने मप्र सरकार को 30 जून 2024 तक दिव्यांग भर्ती के आदेश दिए थे। इसके बाद विभागों ने भर्ती विज्ञापन जारी किए, लेकिन अभी तक सभी खाली पदों पर भर्ती नहीं हुई है। इसको लेकर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ मप्र सरकार के लगातार संपर्क में है। फरवरी में संघ की आपत्ति के बाद सामाजिक न्याय विभाग की उपसचिव अंकिता धाकरे ने उच्च न्यायालय की याचिका का उल्लेख करते हुए विभाग प्रमुखों को पत्र लिखा था, इसके बावजूद भी विभागों ने दिव्यांग भर्ती को गंभीरता से नहीं लिया और अभी तक अधूरी है।

इनका कहना है

शासन के साथ लगातार बैठकें चल रही हैं। यदि प्रक्रियाधीन भर्ती को पूर्व जारी विज्ञापन के आधार पर पूर्ण नहीं किया जाता है तो फिर न्यायालय जाएंगे। उम्मीद है कि विभाग लंबित भर्ती प्रक्रिया को साक्षात्कार के जरिए ही पूरा करेंगे। - हीरालाल बघेल, महासचिव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ

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