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कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 10 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे ऑफिस, जानिए अन्य नियम

कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 10 प्रतिशत कर्मचारी आएंगे ऑफिस, जानिए अन्य नियम
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भोपाल। प्रदेश में जारी कोरोना संक्रमण की लहर को देखते सरकार ने 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू घोषित किया है। इसके साथ ही सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यालयों में 10 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है।

अपर पर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा की अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय को शामिल किया गया है। डॉ. राजौरा ने बताया है कि केन्द्र सरकार के कार्यालय, जो अत्यावश्यक सेवाएँ प्रदान नहीं करते हैं, वे भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ संचालित किये जायेंगे। आई.टी. कम्पनियों, बीपीओ, मोबाइल कम्पनियों का सपोर्ट स्टॉफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने बताया है कि शेष कर्मचारी घर से कार्य करेंगे।

ये है नियम-

  • थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारियों में सप्लाई जारी रहेगी।
  • बड़ी सब्जी मण्डियों को छोटे-छोटे स्वरूप में बदला जाएगा।
  • ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी मास्क लगाकर।
  • चार पहिया वाहनों में ड्रायवर और दो यात्री।
  • सभी सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित।

Updated : 12 Oct 2021 10:45 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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