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मप्र में नए भर्ती नियम लागू, 73 फीसदी पद होंगे आरक्षित, गरीब सवर्णों को भी मिलेगा लाभ

मप्र में नए भर्ती नियम लागू, 73 फीसदी पद होंगे आरक्षित, गरीब सवर्णों को भी मिलेगा लाभ
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भोपाल। मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार ने नई आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी है। इस संबंध में सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। राज्य में अब सीधी भर्ती के प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों के लिए 73 फीसदी आरक्षण लागू होगा। इस आरक्षण में गरीब सवर्णों को भी शामिल किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के जारी नए रोस्टर के अनुसार प्रदेश में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश स्तरीय और जिला स्तरीय पदों में सरकार ने 73 फीसदी आरक्षण रहेगा। इसमें अनुसूचित जाति को 16 फीसदी, अनुसूचित जनजाति को 20 फीसदी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग (गरीब सवर्ण) के लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण लागू किया गया है। ओबीसी का आरक्षण 8 मार्च 2019 और गरीब सवर्ण के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है।

Updated : 31 Jan 2022 12:49 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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