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लव जिहाद के आरोपियों को मिलना चाहिये फांसी या उम्रकैद : सांसद प्रज्ञा ठाकुर

लव जिहाद के आरोपियों को मिलना चाहिये फांसी या उम्रकैद : सांसद प्रज्ञा ठाकुर
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भोपाल। प्रदेश सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाने की तैयारी कर रही है। इस कानून के जरिये जबरन व धोखे से धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी। इस विधेयक के विधानसभा में आने से पहले ही इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद संबंधी कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लव जिहाद की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने वालों को फांसी की सजा देने की मांग की है।

भाजपा सांसद का कहना है की लव जिहाद जैसे मामलों में 10 साल की सजा कम है। इसके लिए आरोपियों को उम्रकैद या फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा की लव जिहाद के लिए बड़े स्तर पर फंडिंग होती है। जिस प्रकार आतंक को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग होती है, उसी प्रकार लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए भी फंडिंग होती है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है, जिसकी जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा की वह इस मामले में डाटा जुटाएंगी और इस मामले में कानून बनाने के लिए संसद में भी मांग उठाएंगी।

ये होता है लव जिहाद -

लव जिहाद ये शब्द लव और जिहाद दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसमे लव अंग्रेजी और जिहाद अरबी शब्द है। लव का अर्थ जहां प्रेम करना होता है, वही जिहाद का अर्थ है धर्म के प्रचार के लिए युद्ध। जब एक धर्म विशेष का व्यक्ति द्वारा धोखे या जबरन किसी महिला अथवा पुरुष को प्रेम जाल में फंसाकर उसे धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, उसे लव जिहाद कहते है।

10 साल की होगी सजा -

प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक लाया जा रहा है। इस नए कानून के तहत आरोपी को 10 साल की सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। विधेयक का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद आगामी विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जा सकता है।



Updated : 12 Oct 2021 11:09 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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