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शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी, सिनेमा घर रहेंगे बंद

शर्तों के साथ शराब की दुकानें खुलेंगी, सिनेमा घर रहेंगे बंद
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भोपाल। देश में जारी कोरोना कहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को दो सप्ताह आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने इसे अमल में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा जिलों को ग्रीन,ऑरेंज और रेड ज़ोन में बांटा है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लोगों किओ छूट दी जा रहीं है।वहीँ रेड जोन में पाबंदिया पहले की तरह जारी रहेंगी। शिवराज सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के तहत ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में शराब की दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। वहीँ सिनेमा घर 17 मई तक बंद रहेंगे।

प्रदेश के आबकारी आयुक्त ने पत्र लिखकर सभी कलेक्टरों को शराब और भांग की दुकानों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं| उन्होंने आदेश में लिखा है की भारत सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण के लिए जो गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार मदिरा दुकानों के लाइसेंस अथॉरिटी होने से जनसुरक्षा तथा राजस्व हित में मदिरा दूकान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने पर विचार करे।सभी दुकान संचालकों को केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा|

सिनेमाघर अब 17 मई तक बंद-

राज्य शासन ने प्रदेश में संचालित सभी सिनेमाघरों को अब 17 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसके पहले जारी आदेश में तीन मई तक सिनेमाघरों को बंद करने का निर्णय लिया था। राज्य शासन ने लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह बढ़ाने के तारतम्य में यह निर्णय लिया है।


Updated : 3 May 2020 2:16 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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