मप्र में शुरू हुई 'कृषक मित्र योजना', जानिए किसानों को क्या होगा लाभ ?

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना में हितग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने हरदा जिले के ग्राम जिनवानिया की नमिता रनवे और भैंरूदा सीहोर के प्रेमनारायण पंवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता के साथ-साथ हमारे प्राणदाता भी हैं। वे यदि खेतों में ना खपें तो हमारा जीवन दो-चार दिन भी नहीं चल पायेगा। किसानों की मेहनत, त्याग और तपस्या ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। दरअसल, 16 सितंबर को ही मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद ने इस योजना का अनुमोदन किया था। चार दिन बाद इसे लांच कर दिया गया।
आज हम आपको बताएंगे की कृषक मित्र योजना क्या है और इससे क्या-क्या लाभ होंगे ?
- किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिये 'मुख्यमंत्री कृषक मित्र' योजना शुरू की गई है।
- पहले साल के लिए 10 हजार पंपों का लक्ष्य है। 3 हॉर्स पॉवर या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिए ही लागू होगा।
- इसकी लागत का केवल 50 प्रतिशत राशि का वहन संबंधित कृषक/कृषकों के समूह की तरफ से किया जाएगा।
- शेष 40 प्रतिशत राशि का वहन राज्य शासन और 10 प्रतिशत राशि का वहन विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत समस्त कार्य सामग्री सहित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
- इसके अलावा पंप कनेक्शन के लिये स्थापित लाईन, ट्रांसफार्मर भी वितरण कंपनी द्वारा किया जायेगा।
- योजना 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।
