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नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ईडी ने भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से किया इनकार

नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ईडी ने भेजा नोटिस
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भोपाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को जारी समन के खिलाफ सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ईडी की ओर से किसी आरोपित को समन जारी करने और बयान लेने के प्रावधान के खिलाफ दायर याचिका का परीक्षण करेगा। याचिका में मनी लांड्रिंग एक्ट की धारा 50 और 63 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। याचिका में ईडी ने 13 जनवरी को गोविंद सिंह को जारी समन को भी रद्द करने की मांग की गई है।

गोविंद सिंह ने याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में ईडी ने बिना किसी कारण के उन्हें नोटिस जारी किया। ईडी ने गोविंद सिंह को जनवरी 2023 में दिल्ली में बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा था। समन में गोविंद सिंह को 27 जनवरी को ईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। उस समय सिंह कहा था कि मुझे ईडी से समन भेजा गया है, उसमें वर्ष 2019 का कोई मामला बताया गया है, लेकिन मामला क्या है ऐसा कुछ नहीं लिखा। याचिका में कहा गया है कि अगले आठ महीने में मध्यप्रदेश विधानसभा का चुनाव है। ईडी केवल केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर काम कर रही है।

Updated : 28 March 2023 3:22 PM GMT
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स्वदेश डेस्क

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