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कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया को अति सक्रियता पड़ सकती है भारी

लोकसेवक रहते पार्टी के प्रचार का आरोप अर्थात आचार संहिता का उल्लंघन

कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया को अति सक्रियता पड़ सकती है भारी
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भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता जेपी धनोपिया को उनकी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सक्रियता भारी पड़ सकती है। इस सम्बन्ध में उनके खिलाफ भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है।

भाजपा ने धनोपिया के खिलाफ चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें की हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत में कहा है कि कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। पिछडा वर्ग आयोग के अधिनियम अनुसार आयोग के अध्यक्ष का पद लोकसेवक की क्षेणी में आता है। उक्त अधिनियम की धारा 10 के अनुसार आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। भारतीय दण्ड विधान की धारा 21 के अंतर्गत ये स्पष्ट है कि कोई भी लोकसेवक किसी भी राजनीतिक दल इत्यादि का सदस्य नहीं हो सकता और न ही उसे कोई राजनीतिक दल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार-प्रसार इत्यादि करने का कोई अधिकार रहता है। यदि वह ऐसा करता है तो वह विधि अनुसार दंडनीय कृत्य होगा।

भाजपा ने शिकायत में कहा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया द्वारा लोकसेवक होते हुए भी कांग्रेस नेता के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। साथ ही वे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी चुनाव आयोग कार्यप्रतिनिधि स्वरूप स्वहस्ताक्षरित शिकायतें एवं आवेदन भी चुनाव आयोग में प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे अधिनियमों का उल्लंघन प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। चुनाव आयोग को शिकायत में कहा गया है कि जे.पी. धनोपिया मध्यप्रदेश निर्वाचन कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की ओर से नामित प्रतिनिधि के रूप में नामांकित हैं तथा निर्वाचन कार्यालय की प्रत्येक बैठक में भी कांग्रेस की ओर से उपस्थित होते हैं।

वे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी अनेक न्यूज चैनलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। यही नही निर्वाचन कार्यालय में उनके द्वारा अनेकों शिकायतें कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई है। इससे स्पष्ट है कि जेपी धनोपिया लगातार पद का दुरूपयोग कर रहे हैं। भाजपा ने आयोग में की शिकायत में श्री जे.पी. धनोपिया को आयोग की नामांकित सूची से तत्काल विलोपित करने तथा लोकसेवा अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर उनको तत्काल उनके पद से बर्खास्त करने व एफआईआर दर्ज कराने की अपील की है।

Updated : 12 Oct 2021 11:22 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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