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केंद्र सरकार ने उपचुनाव के लिए जारी की गाइडलाइन, 100 लोगों की बंदिश खत्म

केंद्र सरकार ने उपचुनाव के लिए जारी की गाइडलाइन, 100 लोगों की बंदिश खत्म
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भोपाल/नईदिल्ली। कोरोना काल के बीच प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इस आदेश में जिन इलाकों में चुनाव होने वाले हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर चुनावी सभा करने की अनुमति दी गई है। चुनावी सभाओं में 100 से ज्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए पहले से जारी 100 लोगों की बंदिश खत्म कर दी गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हस्ताक्षर से गुरुवार को जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार बंद स्थानों पर सभा के दौरान लोगों के बैठने की क्षमता के अनुसार 50 फीसद लोग शामिल हो सकते हैं। बंद स्थानों जैसे हॉल आदि में करीब 200 लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शारीरिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। वहीं खुले क्षेत्र में सभा के दौरान भी मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाजर का ध्यान रखना जरूरी होगा। गौरतलब है कि इसके पहले चुनावी सभाओं में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति थी।

राज्य सरकार ने जारी किये आदेश -

केंद्र सरकार के आदेश पर राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा खुले मैदान में 100 से अधिक संख्या में जनसमूह के राजनैतिक कार्यक्रम फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सेनेटाइजेशन और थर्मल स्केनिंग की व्यवस्थाओं के पालन की शर्तों के साथ आयोजित हो सकेंगे।किसी भी हालत में उक्त कार्यक्रम कंटेन्मेंट जोन में आयोजित नहीं हो सकेंगे।इसके अलावा कार्यक्रम की वीडियोग्राफी आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटो में प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। डॉ. राजौरा ने बताया कि बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।


Updated : 12 Oct 2021 11:23 AM GMT
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स्वदेश डेस्क

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